प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर कितनी मिलती है आर्थिक मदद, जानें नियम

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प्राकृतिक आपदा में जान जाने पर कितनी मिलती है सहायता राशि

करौली. जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, बाढ़, भूकंप या तूफान आता है, तो कई लोगों की जान चली जाती है. ऐसी स्थिति में सरकार और बचाव एजेंसियां पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक मदद देती हैं, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार इन आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कितनी आर्थिक सहायता देती है और इसकी प्रक्रिया क्या है?

लोकल 18 आज आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहा है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार, दोनों, आपदा में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देती हैं। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत दी जाती है.

कैसे मिलता है मुआवजा
जिला एसडीआरएफ टीम के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अगर किसी की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो जाती है और वह परिवार मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री आरोग्यम योजना में पंजीकृत है, तो वह परिवार जन आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसमें प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. यह मदद सभी प्राकृतिक आपदाओं में मिलती है, लेकिन आकाशीय बिजली से होने वाली मृत्यु को इससे अलग रखा गया है.

आकाशीय बिजली से मृत्यु पर अलग प्रावधान
अगर किसी व्यक्ति की मौत आकाशीय बिजली गिरने से होती है, तो इसके लिए अलग नियम हैं. ऐसी स्थिति में डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर आवेदन करने पर एसडीआरएफ की ओर से 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

मकान को नुकसान होने पर सहायता
प्राकृतिक आपदा में अगर किसी का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो एसडीआरएफ के नियमों के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने पर पीड़ित परिवार को मकान के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है. इसमें एक शर्त यह है कि वह मकान पहले से ही विधिवत रूप से बना होना चाहिए.

Tags: Karauli news, Local18, Rajasthan news

FIRST PUBLISHED :

September 22, 2024, 14:58 IST

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