बदलेगा 60 साल पुराना इनकम टैक्‍स कानून, क्‍या-क्‍या बदलने की है उम्‍मीद

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हाइलाइट्स

सरकार ने 60 साल पुराने टैक्‍स नियमों में बदलाव की बात कही है. इसके तहत अनुपालन और भाषा सहित कई क्षेत्रों में बदलाव होगा. सरकार ने 13 अक्‍टूबर से आम आदमी से भी इस पर सुझाव मांगे हैं.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स ऐसा कानून है, जिसके तहत आते तो 6 से 7 करोड़ लोग ही हैं, लेकिन इसका असर देश की पूरी जनता पर पड़ता है. सरकार ने इस कानून में बड़े बदलाव की बात कही है और 60 साल पुराने इनकम टैक्‍स कानून के कुछ पन्‍ने आने वाले समय में इतिहास बन जाएंगे. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बदलाव के लिए बाकायदा आम आदमी से भी सुझाव मांगे हैं. उसका कहना है कि टैक्‍स को लेकर लाल फीताशाही खत्‍म करना और आम आदमी के लिए इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना हमारा पहला लक्ष्‍य है.

सीबीडीटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने इनकम टैक्‍स कानून की समीक्षा के लिए आंतरिक समिति बना दी है. यह समिति 4 मायनों में इसे परखेगी और जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा. इसमें इनकम टैक्‍स की भाषा को सरल किया जाएगा, विवादों को घटाने पर जोर होगा, अनुपालन यानी कम्‍प्‍लायंस को भी कम किया जाएगा और वास्‍तविक मायनों में ही टैक्‍स के कानूनों को आम आदमी पर लागू किया जाएगा. इन चार मानकों पर मौजूदा कानून की समीक्षा के बाद जो भी उचित होगा, उसके हिसाब से सरकार इसमें बदलाव करेगी.

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आप भी भेज सकते हैं सुझाव
सीबीडीटी ने कहा है कि आम आदमी भी इनकम टैक्‍स पोर्टल के जरिये अपने सुझाव भेज सकता है. इसके लिए 13 अक्‍टूबर से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और ओटीपी के जरिये लोग अपना सुझाव भेज सकते हैं और उसका सत्‍यापन कर सकते हैं. अगर आपको भी सुझाव भेजने हैं तो https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review इस पोर्टल पर जाकर भेजे जा सकते हैं. पेज में जाने के लिए मोबाइल नंबर और उस पर आए ओटीपी की मदद ली जा सकती है.

अभी इनकम टैक्‍स में कितने नियम
सरकार ने इनकम टैक्‍स एक्‍स 1961 के तहत मौजूदा नियमों में बदलाव की बात कही है. इनकम टैक्‍स कानून में अभी 298 सेक्‍शन, 14 अनुसूचियां और 23 चैप्‍टर हैं. इसके तहत कई ऐसे नियम हैं जो इनकम टैक्‍स कानून की व्‍याख्‍या करते हैं. वित्‍तमंत्री निर्मला सीमारमण ने जुलाई 2024 में पेश बजट में कहा था कि अगले 6 महीने के भीतर इनकम टैक्‍स कानून में बदलाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. इस लिहाज से देखें तो जनवरी, 2025 में इसकी डेडलाइन है.

अब तक हुए कई बदलाव
आपको बता दें कि इनकम टैक्‍स को लेकर सरकार पहले भी कई बार बदलाव कर चुकी है. इनकम टैक्‍स को सरल बनाने के लिए ही सरकार ने दो रिजीम पेश किए थे. पुराने रिजीम में आज भी 80सी सहित तमाम छूट की सुविधा दी जा रही है, जबकि नए रिजीम में 72 तरह की छूट को समाप्‍त करते हुए सरकार ने टैक्‍स की दरें घटा दी हैं. जाहिर है कि सरकार की मंशा इनकम टैक्‍स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने की है. माना जा रहा कि आने वाले बजट सेशन में इस तरफ और भी कदम उठाए जा सकते हैं.

Tags: Business news, Income tax, Income taxation department

FIRST PUBLISHED :

October 8, 2024, 12:10 IST

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