Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:February 05, 2025, 11:12 IST
Traffic Challan: अगर आप भी अपनी कार और बाइक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें. क्योंकि किसी भी वाहन की मूल संरचना में परिवर्तन करना नियम विरुद्ध है. ऐसे में आपके खि...और पढ़ें
कार
हाइलाइट्स
- वाहन में मॉडिफिकेशन पर 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है.
- गाड़ी पर पुलिस या प्रेस लिखवाना नियम विरुद्ध है.
- ब्लैक फिल्म लगाना भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध है.
शाहजहांपुर: आज के दौर में हर व्यक्ति अपने पास कार या बाइक रखना पसंद करता है. क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने की बजाय अपने वाहन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में हर कोई अपनी कार और बाइक को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें कई तरह के मॉडिफिकेशन करवाता है. लोग कई स्लोगन लिखवा लेते हैं, लेकिन यह सब करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. इसके लिए भी कई नियम बनाए गए हैं. अगर आप भी ऐसा कुछ अपनी गाड़ी पर लिखवा रहे हैं, तो आपको मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए.
उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि लोग कार और बाइक में कई मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं. यही नहीं कई लोग तो अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को भी काफी अलग ढंग से बनवाते हैं. इसके अलावा कई लोग अपनी गाड़ियों पर अपने सरनेम, कास्ट, पुलिस, प्रेस या शायरी लिखवाना पसंद करते हैं. जो कि गलत है. ऐसी स्थिति में चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है.
5000 का हो सकता है जुर्माना
अगर आपने वाहन की मूल रचना में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ 5000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है. बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर वाहन को सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
ब्लैक फिल्म लगाना भी अपराध
कई लोग अपनी कार को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें कंपनी फिटेड व्हील्स को हटाकर एलॉय व्हील लगवा लेते हैं, जो कि गलत है. वहीं, कई लोग कार में प्राइवेसी बनाए रखने के लिए या कार को अलग पहचान देने के लिए शीशे पर ब्लैक फिल्म चढवा लेते हैं. ऐसी स्थिति में भी कार्रवाई की जा सकती है.
Location :
Shahjahanpur,Uttar Pradesh
First Published :
February 05, 2025, 11:12 IST
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