Last Updated:February 03, 2025, 13:20 IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्...और पढ़ें
हाइलाइट्स
- सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ हादसे पर याचिका की सुनवाई से इनकार किया.
- याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया.
- महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत, 60 से अधिक घायल.
प्रयागराज: प्रयागराज महाकुंभ हादसे में हुई मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 3 फरवरी को सुनवाई हुई. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई शुरू की. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया.
‘हाईकोर्ट जाएं आप’
सीजेआई ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिेए. बता दें, याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दायर की है. याचिका को हादसे से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट और जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई .
ये की थी मांग
इसके अलावा बड़े आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है. दाखिल जनहित याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी बनाया गया है. साथ ही सभी राज्यों में सुविधा केंद्र खोलने की मांग की गई है, जिसमें गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए जगह मिल सके. महाकुंभ में हुए हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल है.
Location :
Allahabad,Uttar Pradesh
First Published :
February 03, 2025, 13:20 IST
महाकुंभ भगदड़ की याचिका को जैसे ही देखे CJI, कह दी ऐसी बात, प्रयागराज की ओर...