Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:February 05, 2025, 14:08 IST
अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के एग्रीकल्चर के स्नातक और परास्नातक करने वाले किसानों के बेटे-बेटियों को मुख्य मंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा.
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ मे स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के एग्रीकल्चर से स्नातक और परास्नातक करने वाले किसानों के बेटे-बेटियों को मुख्य मंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा. शासन स्तर से पहली बार मंडी परिषद की संचालित योजनाओं में एएमयू का चयन किया गया है. छात्र-छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. मंडी परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिए जाने की जिम्मेदारी है.
3000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति
दरअसल, छात्रवृत्ति योजना का लाभ आज तक किसी को नहीं दिया जा सका था. जिले में कृषि विश्व विद्यालय, कृषि संस्थान न होने की वजह से योजना का संचालन नहीं हो सका. इस बार शासन ने इस योजना में कृषि महाविद्यालय को शामिल कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चयन किया है. प्रति वर्ष कृषि स्नातक के 10 और स्नातकोत्तर के 5 बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा. चयनित छात्र-छात्राओं को 3000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है.
किसान, खेतिहार मजदूरों के बेटे-बेटियों को मिलेगी छात्रवृत्ति
योजना के तहत किसान, खेतिहार मजदूरों के बेटे व बेटियों को छात्रवृत्ति दिया जाना है. महाविद्यालय द्वारा पात्र छात्र, छात्राओं का चयन किया जाएगा. पात्रों की सूची अनुमोदन के लिए समिति के सामने रखी जाएगी. चयन समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य व अन्य अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के उप निदेशक, मंडी परिषद सदस्य होंगे.
क्या बोले अधिकारी
जानकारी देते हुए मंडी परिषद के उप निदेशक प्रशासन संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है. शासन स्तर से एएमयू का चयन किया गया है. जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पात्र कृषक पुत्र-पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा.
ये होनी चाहिए पात्रता
संजय कुमार सिंह ने कहा कि छात्र-छात्राओं का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और कृषकों के भू-अभिलेख में कृषि भूमि आवेदन के दिनांक को दर्ज हो. छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा. साथ ही स्नातक के लिए यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट में न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांक और अन्य बोर्ड के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक का मानक है. स्नातकोत्तर के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम अंक 70 प्रतिशत होने चाहिए.
योजना की शर्तें और नियम
उन्होंने बताया कि छात्र-छात्रा को अपना आवेदन, प्रमाण पत्र 12वीं या स्नातक की अंक तालिका के साथ शिक्षा संस्था के प्राधिकारी के पास जमा करना होगा.इस योजना के तहत मेरिट के आधार पर पात्रों को लाभ दिया जाएगा. प्रथम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को लाभ दिया जाएगा. छात्रवृत्ति किसी अन्य स्टेट से भी मिल रही है, तो इस दशा में मंडी परिषद की दी जाने वाली छात्रवृत्ति और पूर्व से मिल रही छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य को वापस करना होगा.
Location :
Aligarh,Aligarh,Uttar Pradesh
First Published :
February 05, 2025, 14:08 IST
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