Last Updated:February 07, 2025, 17:52 IST
कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में नया अपडेट आया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने संजय रॉय को फांसी देने की मांग करने वाली ममता सरकार की अर्जी खारिज कर दी है.
![संजय रॉय को क्या फांसी होगी? कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला संजय रॉय को क्या फांसी होगी? कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला](https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2025/02/rg-kar-rape-murder-case-1-2025-02-db518f7705fc9b8ce8ac320ff2af7c6c.jpg?impolicy=website&width=640&height=480)
आरजी कर रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
हाइलाइट्स
- कोलकाता आरजी कर केस में दोषी संजय रॉय को मिली है उम्रकैद
- ममता बनर्जी सरकार ने संजय रॉय को फांसी देने की मांग उठाई थी.
- सीबीआई की दलीज, जब हम जांच कर रहे हैं तो हम ही मांग करेंगे.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ बर्बरता करने वाले संजय रॉय को क्या फांसी मिलेगी? ममता सरकार उसे फांसी देने की की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थीं, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, सीबीआई की अर्जी को हाईकोर्ट को मंजूर कर लिया.
स्थानीय अदालत ने संजय रॉय को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. लेकिन ममता सरकार ने इसे कम बताते हुए फांसी देने की मांग की थी. शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की, लेकिन ममता सरकार की अर्जी नामंजूर कर दी. उधर, मामले की जांच करने वाली सीबीआई भी संजय रॉय को फांसी देने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी. अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि मुकदमा सीबीआई ने चलाया था, इसलिए उसकी याचिका स्वीकार करने लायक है.
जज ने क्या कहा
कोलकाता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बार रशीदी ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की कोई मांग नहीं कर सकती, क्योंकि यह मामला एक केंद्रीय एजेंसी के पास है. ममता सरकार की अपील पर जब सुनवाई शुरू हुई तो सीबीआई ने विरोध किया. कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कोई अपील ही नहीं कर सकती. कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने सवाल उठाया कि अगर पीड़ित परिवार, सीबीआई या दोषी खुद हाईकोर्ट नहीं जाते हैं तो राज्य सरकार यह अर्जी कैसे दाखिल कर सकती है?
बेटी के माता-पिता ने क्या कहा
राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता और सरकारी वकील देबाशीष रॉय ने राजदीप मजूमदार की दलील का विरोध किया. हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके तुरंत बाद न्यायमूर्ति बसाक ने कहा कि इस मामले की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, पीड़ित परिवार ने कहा कि वे नहीं चाहते कि इस समय संजय राय को फांसी दी जाए. बल्कि, उनका आरोप है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं. वे तब तक संजय के लिए अधिकतम सजा नहीं चाहते जब तक कि आरोपी पकड़े नहीं जाते.
Location :
Kolkata,Kolkata,West Bengal
First Published :
February 07, 2025, 17:52 IST
संजय रॉय को क्या फांसी होगी? कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला