हल्द्वानी. उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है. अभियान के दौरान रविवार को नैनीताल रोड पर अतिक्रमण ढहाने पहुंची प्रशासन की टीम को कुछ व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा. प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ एक व्यापारी अपनी दोमंजिला दुकान की छत पर चढ़ गया और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को धमकी देते हुए कहने लगा, ‘सिटी मजिस्ट्रेट साहब अगर दुकान तोड़ी, तो जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा.’ पुलिस ने जब व्यापारी पर काबू पाया, तब कहीं जाकर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई शुरू की.
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को हल्द्वानी में जिला प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक व्यापारी सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी से उलझ गया. वह प्रशासन को कार्रवाई करने से रोक रहा था, लेकिन जब प्रशासन ने नहीं सुनी, तो व्यापारी अपनी दुकान की छत पर चढ़ गया और अतिक्रमण ढहाने पर जहर खाकर जान देने की धमकी देने लगा. उसने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा, ‘सिटी मजिस्ट्रेट साहब अगर दुकान तोड़ी, तो जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा.’ व्यापारी की इस धमकी के बाद प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह व्यापारी को छत से नीचे उतारा. जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया.
23 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई
बता दें कि हल्द्वानी में मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक नैनीताल रोड को चौड़ा किया जा रहा है. प्रशासन ने तय मानकों के अनुसार सरकारी अस्पताल और स्टेडियम की चारदीवारी को पीछे कर दिया. कुछ हिस्सों में काम जारी है. अतिक्रमण ग्रस्त क्षेत्र बेहद संकरा होने की वजह से इसका नाम बॉटल नेक पड़ गया है. कालू सिद्ध मंदिर से सरस मार्केट के बीच में चार दुकानें ऐसी हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप इन चार दुकानों को डेढ़ मीटर तोड़ने के लिए रविवार को सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम पारितोष वर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने पहले अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कह दिया था, लेकिन व्यापारियों ने दुकानें खाली नहीं कीं. जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई. इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है. उस दिन अंतिम फैसला आ जाएगा. जिसके बाद प्रशासन एक सिरे से अतिक्रमण तोड़ना शुरू करेगा.
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FIRST PUBLISHED :
October 21, 2024, 07:32 IST