CM योगी ने निभाया एक और वादा,शहीद पुलिसकर्मियों के माता-पिता को मिलेंगे 50 लाख

3 days ago 2

हिंदी समाचार

/

न्यूज

/

उत्तर प्रदेश

/

CM योगी आदित्यनाथ ने निभाया एक और वादा, अब शहीद पुलिसकर्मियों के माता-पिता को मिलेंगे 50 लाख, खत्म की गई ये खामियां

हाइलाइट्स

यूपी में शहीद पुलिसकर्मियों को अनुग्रह राशि देने की नियमों में बदलाव योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान नियमों में सुधार कर एक और वादा निभाया अब शहीद पुलिसकर्मियों के माता-पिता को अनुग्रह की पूरी राशि मिलेगी

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है. 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी शहीद पुलिसकर्मियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि देने में जो खामियां हैं उसे जल्द ही सुरुस्त किया जाएगा. अब अनुग्रह राशि को लेकर जो खामियां थी उसे ठीक करते हुए नया शासनादेश जारी कर दिया है. इसके तहत अब शहीद अविवाहित पुलिसकर्मियों के माता-पिता को अब अनुग्रह राशि के तौर पर 50 लाख रुपए मिलेगा. महिला पुलिसकर्मी के सहीद होने पर उसके पति या अन्य कानूनी वारिश को अनुग्रह राशि भी दी जा सकेगी.

दरअसल, अब तक जो व्यवस्था थी उसके तहत किसी भी पुलिस अफसर या पुलिसकर्मी के शहीद होने पर सरकार के द्वारा पत्नी और माता-पिता के जीवित न रहने पर अन्य आश्रितों को अनुग्रह राशि पूरी नहीं मिल पाती थी. इसी तरह विवाहित महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु पर उसके पति को वारिस नहीं माना जाता था. इसी तरह माता-पिता को भी पूरी अनुग्रह राशि नहीं मिल रही थी. अब शासनादेश के तहत इन खामियों को दूर किया गया है.

यह भी पढ़ें: CM योगी आदित्यनाथ आज इस मल्टीप्लेक्स में देखेंगे ‘द साबरमती रिपोर्ट फिल्म’, यूपी में भी हो सकती है टैक्स फ्री 

अब पत्नी की जगह जीवनसाथी शब्द का प्रयो
नए शासनादेश में अब पत्नी की जगह जीवनसाथी शब्द का प्रयोग किया गया है. इस व्यवस्था से पति को भी समान लाभ मिलेगा. इसके अलावा शासनादेश में यह भी संशोधन किया गया है कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर जो भी अनुमन्य राशि है उसके कानूनन वारिस को मिल सकेगी. बता दें कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्य पर 25 लाख तो वहीं जोखिम भरे कार्य के लिए शहीद होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है.

ये होगा फायदा
माता-पिता जीवित नहीं तो पूरी राशि पत्नी को मिलेगी, पत्नी जीवित न होने पर पूरी राशि माता-पिता को मिलेगी. पत्नी और माता-पिता के जीवित न होने की स्थिति में पूरी राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी. महिला पुलिसकर्मी के पति को और पति जीवित न होने पर वारिस को राशि दी जाएगी. अविवाहित पुलिसकर्मी के माता-पिता को पूरी राशि मिलेगी.

Tags: CM Yogi Adityanath, Lucknow news

FIRST PUBLISHED :

November 21, 2024, 08:53 IST

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article