इस दरगाह के लोग बोले बकरे की बलि देंगे, फोटो वायरल होते बवाल,एक्शन में कलेक्टर

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Agency:Local18

Last Updated:February 03, 2025, 17:09 IST

Madurai News: मदुरै में सिकंदर दरगाह पर कंदूरी उत्सव में बलि की घोषणा के बाद विवाद बढ़ा. धार्मिक तनाव के चलते जिला कलेक्टर ने 3-4 फरवरी को धारा 144 लागू की.

इस दरगाह के लोग बोले बकरे की बलि देंगे, फोटो वायरल होते बवाल,एक्शन में कलेक्टर

जिला कलेक्टर ने मदुरै में धारा 144 लागू की.

हाइलाइट्स

  • मदुरै में कंदूरी उत्सव पर बलि की घोषणा से विवाद बढ़ा.
  • जिला कलेक्टर ने मदुरै में धारा 144 लागू की.
  • 3-4 फरवरी को मदुरै में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध.

मदुरै: दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक जगह है मदुरै और मदुरै से खबर आई है कि पूरे मदुरै जिले में सेक्शन 144 लगा दी गई है और वो भी आज और कल के लिए. आप सोच रहे होंगे कि पूरे मदुरै जिले में ऐसे क्या हुआ कि आज और कल के लिए धारा 144 लगाई गई है. दरअसल, मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम हिल्स पर काशी विश्वनाथ मंदिर और सिकंदर दरगाह हैं. हाल ही में दरगाह प्रशासन ने घोषणा कि सिकंदर दरगाह पर बकरे और मुर्गे की बलि के साथ कंदूरी उत्सव मनाया जाएगा. बस फिर क्या था, बकरा और मुर्गा काटे जाने की बात से हंगामा शुरू हो गया…

मांसाहारी भोजन करने की फोटो वायरल
दरगाह के प्रशासन की ओर से यह घोषणा की गई कि इस दरगाह पर बकरे और मुर्गे की बलि के साथ कंदूरी उत्सव मनाया जाएगा. जिसके बाद कुछ लोग, जो रामनाथपुरम के सांसद नवसकानी के साथ वहां गए थे, उनका मांसाहारी भोजन करते हुए फोटो वायरल हो गए. ये फोटो देख कर तो ऐसा लगा जैसे सारा शहर ही सुलग उठा. हिंदू मुन्नानी और कुछ अन्य संगठन इस पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इससे धार्मिक विवाद हो सकता है और शांति भंग हो सकती है.

इसलिए 144 लगा दिया
हालांकि, हिंदू मुन्नानी के महासचिव कलानिथिमरन ने कहा है कि प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए कल थिरुपरनकुंद्रम में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. जिसके बाद जिला कलेक्टर संगीता ने पूरे जिले में सेक्शन 144 लगा दिया. मतलब अब 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. ये आदेश कल रात 12 बजे तक जारी रहेगा.

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इस संबंध में जिला कलेक्टर ने बयान जारी कर कहा, “मदुरै शहर और मदुरै जिले में 3-2-2025 को सुबह 6 बजे से 4-2-2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक 2 दिनों के लिए सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए, मानव जीवन की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए धारा 163 बीएनएसएस (144 सीआरपीसी) के तहत विरोध प्रदर्शन, बैठक और धरने पर प्रतिबंध जारी किया गया है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति पूरे मदुरै जिले और शहर में प्रवेश न कर सके.”

First Published :

February 03, 2025, 17:09 IST

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