भावनगर कृषि विभाग द्वारा एक नई योजना “किसान परिवहन योजना” जारी की गई है, जिससे किसानों को कृषि उपज के परिवहन में सहायता मिलेगी. यह योजना 26 नवंबर 2024 से शुरू होकर 2 दिसंबर 2024 तक आई-खेदूत पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी. कृषि अधिकारी ने इस योजना की जानकारी दी और किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें.
किसान परिवहन योजना का उद्देश्य और लाभ
यह योजना किसानों को कृषि विभाग की सहायता योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है. सरकार द्वारा तैयार किए गए पोर्टल www.ikhedut.gujarat.gov.in के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. “किसान परिवहन योजना” के तहत माल वाहनों और ट्रैक्टर ट्रेलरों की खरीद के लिए सहायता दी जाएगी. यह योजना विशेष रूप से लघु, सीमांत, महिला, और अन्नु किसानों के लिए है, जिनके लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की खरीद पर सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी.
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत, लघु और सीमांत किसानों को चार पहिया वाहनों और 600 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम तक वजन वहन करने वाले वाहन की खरीद के लिए सहायता दी जाएगी. जाति, जनजाति आदि के किसानों को कुल लागत का 35% या अधिकतम 75,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत का 25% या 50,000 रुपये तक की मदद मिलेगी. इसके अलावा, ट्रैक्टर ट्रेलर खरीदने के लिए सभी श्रेणी के किसानों को कुल लागत का 20% या अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.
आवेदन प्रक्रिया
किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल www.ikhedut.gujarat.gov.in पर जा सकते हैं. इसके लिए वे अपने मोबाइल से पोर्टल सर्च कर सकते हैं या अपने गांव के वीसीई से संपर्क कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया के लिए ई-ग्राम सेंटर का भी सहारा लिया जा सकता है. पोर्टल पर जाकर “यहां क्लिक करें” मेनू पर क्लिक करते ही आवेदन पेज खुल जाएगा. आवेदन के समय किसान को अपना आधार कार्ड, 7/12 और 8 की नई प्रति और बैंक पासबुक की एक प्रति अपलोड करनी होगी.
ऑनलाइन आवेदन की वैधता
यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल वही आवेदन मान्य होंगे जो किसान मालिक खुद से ऑनलाइन करेंगे. किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन करना होगा, ताकि वे सभी उपलब्ध सरकारी सहायता का लाभ उठा सकें.
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FIRST PUBLISHED :
November 28, 2024, 15:13 IST