Last Updated:February 04, 2025, 08:14 IST
Delhi Nursery Admission 2025: दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में एडमिशन के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है. जिन पेरेंट्स ने पहली लिस्ट जारी होने के बाद किसी स्कूल की फीस जमा कर दी थी, लेकिन अब वहां बच्चे का एडमिशन न...और पढ़ें
हाइलाइट्स
- एडमिशन के 1 महीने में नाम कटवाने पर फीस रिफंड मिलेगा.
- स्कूलों को 30 दिन में फीस रिफंड करनी होगी.
- फीस रिफंड न करने पर DSEAR के तहत एक्शन होगा.
नई दिल्ली (Delhi Nursery Admission 2025). दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया कई महीनों में खत्म होती है. कई पेरेंट्स पहली लिस्ट में बच्चे का नाम आने पर स्कूल फीस जमा कर देते हैं. फिर बाद में दूसरी लिस्ट के किसी स्कूल में नाम आने पर या अन्य वजहों से वह पहले स्कूल में जमा की गई फीस का रिफंड मांग लेते हैं. हालांकि कई स्कूल फीस लौटाने में आनाकानी करते हैं. एडुडेल यानी दिल्ली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में भी नियम बनाए हैं.
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में एडमिशन का नोटिफिकेशन 25 नवंबर 2024 को edudel.nic.in पर अपलोड कर दिया गया था (Delhi Nursery School Admission 2025). 2025 के सेशन में एडमिशन के लिए स्कूल फॉर्म 28 नवंबर 2024 को जारी कर दिए थे. दिल्ली नर्सरी स्कूल एडमिशन 2025 की पहली मेरिट लिस्ट 17 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी. इसके बाद बचे हुए स्टूडेंट्स के नाम सेकंड लिस्ट में थे, जोकि 3 फरवरी 2025 को अपलोड की गई थी.
Delhi School Fees: दूर करें फीस वापसी का कंफ्यूजन
दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के साथ ही फीस वापसी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है. पहली लिस्ट में चुने गए बच्चों के पेरेंट्स ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में डॉक्युमेंट्स चेक और फीस जमा करके दाखिले की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कुछ पेरेंट्स का कहना है, कई स्कूलों ने 1 महीने की फीस मांगी है और कुछ तो क्वॉर्टर की फीस मांग रहे हैं. वहीं, कुछ ने फीस कैश में मांगने की शिकायत की है. ज्यादातर पेरेंट्स फीस रिफंड को लेकर उलझन में हैं.
Delhi School Admission: एडमिशन फीस रिफंड पर दिल्ली शिक्षा निदेशालय का नियम
दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टरेट यानी Edudel के अनुसार, स्कूल फीस जमा करने के बाद अगर पेरेंट्स एडमिशन के 1 महीने के अंदर बच्चे का नाम कटवाना चाहते हैं तो स्कूल को रजिस्ट्रेशन फीस, 1 महीने की एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस और चार्जेस लौटाने होंगे. पेरेंट्स के अनुरोध पर स्कूलों को 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर रिफंड देना होगा. ऐसा न करने पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स (DSEAR) के तहत उन पर एक्शन लिया जा सकता है.
दिल्ली स्कूल एडमिशन की सेकंड लिस्ट को लेकर किसी भी तरह का सवाल हो तो 5 से 11 फरवरी तक स्कूल में संपर्क कर सकते हैं. 14 मार्च 2025 को एडमिशन प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा.
First Published :
February 04, 2025, 08:14 IST