नर्सरी में अपने बच्चों का कराना है एडमिशन, तो तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स

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Delhi Nursery Admission 2025-26: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने बच्चों को नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिला करवाना चाहते हैं, तो अभी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग (DoE) ने शैक्षणिक सेशन 2025-26 के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी है. यह प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 से शुरू होगी. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए फॉर्म इसी तारीख से उपलब्ध होंगे.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG), और दिव्यांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी. इन श्रेणियों के लिए अलग सूची जारी की जाएगी. आइए इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों पर नजर डालते हैं:

दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए क्या है आयु सीमा 
नर्सरी (प्री-स्कूल): बच्चे की आयु 31 मार्च 2025 तक कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए.
केजी (प्री-प्राइमरी): आयु कम से कम 4 वर्ष और 5 वर्ष से कम होनी चाहिए.
कक्षा 1: आयु कम से कम 5 वर्ष और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए.
इन सभी कक्षाओं को प्रवेश स्तर की कक्षाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

नर्सरी एडमिशन 2025-26 के लिए क्या है महत्वपूर्ण तिथियां
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर 2024
आवेदन का विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि: 3 जनवरी 2025
बच्चों के अंक अपलोड करने की तिथि: 10 जनवरी 2025
पहली मेरिट लिस्ट: 17 जनवरी 2025
पहली लिस्ट के समाधान के लिए विंडो: 18-27 जनवरी 2025
दूसरी लिस्ट (यदि आवश्यकता हो): 3 फरवरी 2025
दूसरी लिस्ट समाधान विंडो: 5-11 फरवरी 2025
प्रवेश प्रक्रिया का समापन: 14 मार्च 2025

निवास प्रमाण के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है मान्य
शिक्षा निदेशालय ने निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स को निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी है:
राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड (बच्चे के नाम सहित माता-पिता के नाम पर)
निवास प्रमाण पत्र (बच्चे या माता-पिता के नाम पर)
वोटर कार्ड (EPIC) (माता-पिता में से किसी एक के नाम पर)
बिजली, टेलीफोन, या पानी का बिल (माता-पिता या बच्चे के नाम पर)
आधार कार्ड/UID (माता-पिता या बच्चे के नाम पर)

अगर टाई की स्थिति बने तो क्या होगा?
अगर एक ही अंक वाले कई छात्रों का चयन हो, तो स्कूल ड्रॉ ऑफ लॉट (लकी ड्रॉ) आयोजित करेंगे. यह प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए या माता-पिता की उपस्थिति में होगी. ड्रॉ की वीडियोग्राफी की जाएगी, और रिकॉर्ड स्कूल द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा.

क्या आयु सीमा में कोई छूट दी जा सकती है?
स्कूल प्रमुखों को 30 दिनों तक की आयु सीमा में छूट देने का अधिकार है. इसके लिए अभिभावक मैन्युअल आवेदन के माध्यम से संबंधित स्कूल प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं.

यह एडमिशन प्रक्रिया छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समय पर आवेदन करें.

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Tags: Education news, Nursery Admission, Nursery School

FIRST PUBLISHED :

November 28, 2024, 12:20 IST

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