Last Updated:January 24, 2025, 08:43 IST
Masjid Loudspeaker: पिछले कुछ दिनों से मस्जिदों का लाउडस्पीकर का मुद्दा चर्चा में है. यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ था, आखिरकार उच्च न्यायालय ने भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.
हाइलाइट्स
- मुंबई हाईकोर्ट ने मस्जिद लाउडस्पीकर पर बड़ा फैसला सुनाया.
- शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
- पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन पर स्पीकर जब्त करें.
मुंबई: मस्जिदों के लाउडस्पीकर के बारे में मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें. इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.
महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था. उन्होंने मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने की भी मांग की थी. मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में विश्राम बेडेकर की शिकायत थी. मस्जिदों के लाउडस्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का याचिका में स्पष्ट उल्लेख था. इस पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं.
मंत्री नितेश राणे ने क्या कहा?
मंत्री नितेश राणे ने कहा, राज्य में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है. मस्जिदों के की आवाज को लेकर कई हिंदुत्ववादी संगठनों की शिकायतें आती रहती हैं. न्यायालय के फैसले का 100 प्रतिशत पालन करना हमारी सरकार का काम है. कानून सभी के लिए है. न्यायालय के निर्णय का कोई भी अपमान करेगा, उसे कड़ी सजा देने की भूमिका हमारी सरकार लेगी.
मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, हम मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं. यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट का ऐसा फैसला आया है. इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं. सरकार को कोर्ट की नई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए. सरकार को ठोस भूमिका लेनी चाहिए. इस निर्णय के बाद राज ठाकरे जो आदेश देंगे, हम उसी के अनुसार आगे काम करेंगे.
ध्वनि प्रदूषण सिर्फलाउडस्पीकर की आवाज से ही नहीं होता, इसके और भी कई कारण हैं. मुंबई हाईकोर्ट और देश के अन्य न्यायालयों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पहले भी कई कड़े फैसले दिए हैं. इस फैसले में सभी प्रार्थनास्थलों से नियमों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद जताई गई है. लेकिन, पिछले कई सालों से मस्जिदों के लाउडस्पीकर हमेशा विवाद का विषय रहे हैं.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
January 24, 2025, 08:43 IST
'पहले समझाएं, नहीं माने तो...' मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर HC का बड़ा फैसला