बिहार में जमीन सर्वे के लिए नहीं देना होगा खतियान, मंत्री ने रयतों को दी राहत

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे के लोग अब केवल खाता और प्लॉट नंबर के साथ आवेदन दे सकते हैं.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे के लोग अब केवल खाता और प्लॉट नंबर के साथ आवेदन दे सकते हैं.

पटना. बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है. लेकिन, इस बीच रयतों को खतियान समेत अन्य कागजातों को जमा करने की बाध्यता के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है. दरअसल बिहार में जमीन सर्वे के लिए लोगों को कई तरह के कागजात की परेशानी से राहत मिल सकती है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब सर्वे के लिए जमीन का खतियान देना जरूरी नहीं है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे के लोग अब केवल खाता और प्लॉट नंबर के साथ आवेदन दे सकते हैं. सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है. किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जायेगा, जिसका जमीन है उसका केवल साक्ष्य देना होगा.
रसीद, खतियान या कोई भी एक साक्ष्य दे सकते हैं. वहीं उन्होंने कहा कि गैर मजरूआ जमीन जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा. अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे. अब ऐसे में खतियान समेत अन्य दस्तावेज निकालने के लिए सरकारी कार्यालयों में हो रही भारी भीड़ से छुटकारा मिलेगी.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने तय किए कई पॉइंट्स 

सर्वे में कागजातों के कारण हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए भूमि राजस्व विभाग ने कागजातों से छुटकारा दे दिया है. अब लोगों को खतियान के कागजात देने की अनिवार्यता नहीं है. अब अपने जमीन का कोई भी साक्ष्य लोग प्रस्तुत कर सकते हैं. किसी के पास जमीन का रसीद, खाता प्लॉट नंबर की जानकारी है तो वह भी आवेदन के साथ दे सकते हैं. भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 15 पॉइंट्स किए जाएंगे जिसके आधार पर सर्वे किया जा सकेगा. किसी को भी कागजात की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. किसी को जमीन से बेदखल नहीं किया जायेगा. जमीन पर अवैध कब्जा किए गए लोगों पर बड़ी कारवाई की जाएगी.

तय किए गए मुख्य पॉइंट्स 

खतियान की जरूरत नहीं
कोई भी कागजात साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं.
रसीद देकर भी सर्वे के लिए कर आवेदन सकते हैं.
खाता प्लॉट नंबर की जानकारी देकर सर्वे करा सकते हैं.
अगर पन्ना फट गया है मिट गया है तो भी करा सकते हैं.
जमींदारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व मध्यवर्ती का दाखिल रिटर्न.
राजस्व लगन का रसीद देकर सर्वे हो सकता है.
फील्ड बुझारत पंजी है तो भी ही सकता है सर्वे.
अंचल कार्यालय में संधारित में कही भी नाम है तो भी करा सकते हैं सर्वे.
रिवीजन सर्वे में कही नाम है तो भी सर्वे में नहीं होगी कोई दिक्कत
बासगीत पर्चा है तब भी हो सकता है सर्वे.

Tags: Bihar News Live, Land scam, Nitish kumar, PATNA NEWS

FIRST PUBLISHED :

November 28, 2024, 14:53 IST

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