Agency:News18 Rajasthan
Last Updated:February 12, 2025, 12:21 IST
Chief Minister Kanyadaan Scheme: सरकार ने इस योजना में राहत देने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया है. योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन की अवधि 6 महीने निर्धारित थी...और पढ़ें
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शादी के दौरान कन्या दान का फोटो
हाइलाइट्स
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब 12 महीने तक आवेदन संभव.
- विवाह से एक माह पूर्व या एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं.
- योजना में 40 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है.
भीलवाड़ा. अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 12 महीने तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदकों को विभागीय पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नूतन कुमार शर्मा ने बताया कि योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तारीख से एक महीने पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं. इससे वे लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित रह जाते थे.
उन्होंने बताया कि नियमों में बदलाव होने के बाद आवेदकों को आवेदन में सुविधा होगी. योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तारीख से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रदेश सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इसमें 40 हजार रुपए तक की सहायता राशि मिलती हैं इसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल है.
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योजना के लिए यह है पात्रता
सहायक निदेशक नूतन कुमार शर्मा ने बताया कि योजना के लिए पात्र होने को दुलहन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए. दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए इसके साथ ही उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही शादी साली दुल्हन 10वीं पास भी होनी चाहिए.
Location :
Bhilwara,Rajasthan
First Published :
February 12, 2025, 12:21 IST