मिलकर कमाते थे लाखों, एसपी समेत 19 पुलिस वालों पर होगी FIR, कोर्ट ने दिया आदेश

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गाजीपुर कोर्ट ने एसपी समेत 19 पुलिस वालों पर FIR का आदेश दिया है. (फोटो-News18) गाजीपुर कोर्ट ने एसपी समेत 19 पुलिस वालों पर FIR का आदेश दिया है. (फोटो-News18)

गाजीपुर. चन्दौली जिले से संबंधित 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने दिया है. इसमें एसपी से लेकर निरीक्षक तक के पुलिस अधिकारी शामिल हैं. चन्दौली जिले में तैनात कांस्टेबल अनिल सिंह ने 2021 में तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वितीय समेत 19 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और बताया था कि ये सभी अपने पद का दुरुपयोग कर जनता से प्रतिमाह 12 लाख 50  हजार की वसूली करते हैं. इस वसूली की लिस्ट भी अनिल सिंह ने दी थी. अनिल सिंह के वकील मुन्नू लाल ने बताया कि अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है. पुलिस को एफआईआर दर्ज करना होगा.

वकील मुन्‍नू लाल ने बताया कि अनिल सिंह ने शिकायत देते हुए एक लिस्‍ट दी थी और कार्रवाई की प्रार्थना की थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने भ्रष्‍टाचार करने वालों की जगह अनिल सिंह पर कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्‍त कर दिया था. उन्‍होंने कहा कि अनिल सिंह की शिकायत पर जांच हुई थी और उसमें भ्रष्‍टाचार होना पाया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने कोई एक्‍शन नहीं लिया था. अब कोर्ट ने मामले में तत्‍कालीन एसपी समेत 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

कांस्‍टेबल की बेटी खुशबू ने पुलिस को दी थी अपहरण की सूचना
वकील मुन्‍नू लाल ने बताया कि भ्रष्‍टाचार और पुलिस वसूली का पर्दाफाश करने वाले अनिल सिंह का 5 सितंबर 2021 को आरोपी पुलिसकर्मियों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे 5 दिनों तक अपने पास रखा था. उसकी ससुराल गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव में है, पुलिस सादी वर्दी में वहां पहुंची और उसे पकड़कर ले गई थी. इसकी सूचना उसकी बेटी खुशबू ने 112 को दी थी और थाने में भी शिकायत दी थी. हालांकि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई; उलटा अनिल सिंह पर एक अन्‍य केस दर्ज कर दिया गया था.

पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो फिर कोर्ट में लगाया था आवेदन
वकील मुन्‍नू लाल ने बताया कि इसके बाद अनिल सिंह ने नंदगंज में मामले की शिकायत किया पर सुनवाई नहीं हुई. थाने में सुनवाई नहीं होने पर अनिल सिंह ने गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया. अनिल सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र में में कहा था कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने आईपीसी की धारा 219, 220, 342, 364, 389, 467, 468, 471 और 120-B का अपराध कारित किया है. सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और उसके बाद 21 सितंबर 2024 को सीजेएम कोर्ट ने आरोपी सभी 19 पुलिसकर्मियों पर गाजीपुर के नंदगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. फिलहाल जिले में कोई पुलिस अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है.

Tags: Chandauli News, Ghazipur news, Illegal recovery, UP police

FIRST PUBLISHED :

September 25, 2024, 20:20 IST

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