Last Updated:February 12, 2025, 12:21 IST
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप शुल्क और न्यायालय पंजीकरण विभाग ने महिलाओं के लिए एक नई पहल की तैयारी पूरी कर ली है. उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी.
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संपत्ति पर महिलाओं को स्टांप में छूट मिलेगी, प्रस्ताव जल्द योगी कैबिनेट में पेश होगा.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. राज्य सरकार ने महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है. अब तक यूपी में महिला के नाम पर 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक करने का फैसला लिया है. इस प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा. आइये जानते हैं डिटेल में…
राज्य सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, महिला के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री करते वक्त स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. अगर यह प्रस्ताव योगी कैबिनेट से पास हो जाता है, तो महिलाओं को संपत्ति की खरीदारी में आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी. इससे खासकर उन महिलाओं को लाभ होगा, जो बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीदने का इरादा रखती हैं.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में महिला के नाम पर 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान पहले से मौजूद था. इस योजना के तहत महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर 1% तक की छूट मिलती थी. हालांकि, यह छूट केवल 10 लाख तक की संपत्ति पर ही लागू होती थी. अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक किया जा रहा है, जिससे महिला संपत्ति के बड़े हिस्से पर भी छूट का लाभ उठा सकेंगी.
यह प्रस्ताव लागू हो जाने से महिलाओं को रजिस्ट्री के समय भारी शुल्क से राहत मिलेगी, जिससे उन्हें संपत्ति खरीदने पर अच्छा खासा फायदा होगा. इस प्रस्ताव को योगी सरकार की कैबिनेट में जल्द ही पेश किया जाएगा, और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही राज्य में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. इसके बाद उत्तर प्रदेश में महिला रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट का लाभ उठा सकेंगी.
बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप शुल्क और न्यायालय पंजीकरण विभाग ने महिलाओं के लिए एक नई पहल की तैयारी पूरी कर ली है. उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी. मौजूदा व्यवस्था के तहत 90 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 7% स्टांप शुल्क लिया जाता है, जबकि 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 6% शुल्क लगता है, जिससे महिलाओं को ₹10,000 तक की छूट मिलती है.
इसके तहत एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में 1% तक की छूट प्रदान की जाएगी. विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, यदि महिला के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदी जाती है, तो स्टांप शुल्क 6% होगा, जिससे लगभग एक लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.
Location :
Lucknow,Lucknow,Uttar Pradesh
First Published :
February 12, 2025, 12:21 IST
योगी बाबा महिलाओं को देंगे बड़ा तोहफा, रजिस्ट्री पर स्टांप में मिलेगी छूट