राजस्थान SI भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट का आदेश, ट्रेनी पर लटकी तलवार, न होगी पासिंग आउट परेड, न मिलेगी पोस्टिंग
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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट का आदेश, ट्रेनी पर लटकी तलवार, न होगी पासिंग आउट परेड, न मिलेगी पोस्टिंग
जयपुरः राजस्थान में साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया. जिसमें प्रशिक्षओं (ट्रेनी एसआई) की पासिंग आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि एसआई भर्ती 2021 की आउट परेड और पोस्टिंग हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी. जब तक याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र पर आखिरी फैसला नहीं आ जाता. तब तक यथा स्थिति बनी रहेगी. आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगाने का आदेश जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दिया.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए सरकारी प्राधिकारियों को मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने गृह विभाग, राजस्थान के डीजीपी, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सचिव और विशेष अभियान समूह (एसओजी) के एडीजी को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि अदालत ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
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वकील हरेंद्र नील ने कहा कि इस निर्देश से परीक्षा में भर्ती हुए प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड और तैनाती पर तलवार लटक जाएगी. नील ने बताया कि 859 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और पुलिस ने 50 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों और दो आरपीएससी सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय और महाधिवक्ता ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है.
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद से परीक्षा निरस्त करने की मांग उठी थी. पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. उन दिनों डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक से जुड़े कई तथ्य एसओजी को सौंपे थे. सरकार बदलने के बाद भी डॉ. किरोड़ीलाल मीणा इसी बात पर अड़े हुए हैं कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए. बीते दिनों दो छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया था.
Tags: Jodhpur High Court, Paper Leak, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED :
November 19, 2024, 12:44 IST