दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद पाई आईआईटी की सीट गंवाने वाले एक युवक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने युवक को IIT धनबाद में दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया है। दरअसल, समय से जमा करने में नाकाम रहने के चलते अतुल अपनी IIT धनबाद की सीट गंवा चुके थे।
मिली जानकारी के अनुसार, अतुल को IIT धनबाद की सीट आवंटित हुई थी पर वो 24 जून को शाम 5 बजे तक की समय सीमा में फीस की 17500 रुपए की रकम ऑनलाइन जमा नहीं कर पाए थे। इसके चलते उन्हें सीट गंवानी पड़ी थी। शीर्ष अदालत ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया है।