सिर्फ 12 लाख नहीं, 14.65 लाख रुपये सालाना कमाई पर भी नहीं लगेगा कोई टैक्‍स

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Last Updated:February 04, 2025, 13:14 IST

Tax Deduction successful New Regime : इनकम टैक्‍स के नए रिजीम के तहत सरकार ने 12 लाख तक की कमाई को टैक्‍स के दायरे से बाहर कर दिया है. लेकिन, एक्सपर्ट का कहना है कि छूट का लाभ उठाकर 14.65 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्‍स...और पढ़ें

सिर्फ 12 लाख नहीं, 14.65 लाख रुपये सालाना कमाई पर भी नहीं लगेगा कोई टैक्‍स

इनकम टैक्‍स के नए स्‍लैब में 12 लाख तक सीधी छूट दी गई है.

हाइलाइट्स

  • 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा.
  • 14.65 लाख रुपये तक की कमाई पर भी टैक्‍स छूट संभव.
  • स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन, ईपीएस और एनपीएस से टैक्‍स छूट मिलेगी.

नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्‍स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्‍होंने 12 लाख रुपये सालाना कमाई को सीधे तौर पर इनकम टैक्‍स के दायरे से बाहर कर दिया है. मोदी सरकार के इस फैसले से मिडिल क्‍लास को बड़ी राहत मिली है और उनके हाथ में खर्च के लिए ज्‍यादा पैसा भी आएगा, जिसका इस्‍तेमाल अपनी बचत और जरूरतों के लिए कर सकते हैं. सरकार ने यह छूट नए टैक्‍स रिजीम में दी है.

बजट में वित्‍तमंत्री ने कहा था कि अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा, लेकिन एक्‍सपर्ट का कहना है कि नौकरी करने वाले की सालाना कमाई अगर 14.65 लाख रुपये तक है तो भी कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. यकीन नहीं हो रहा है न, लेकिन एक्‍सपर्ट ने इसका बहुत ही सिंपल रास्‍ता बताया है कि कैसे आप 14.65 लाख रुपये तक की कमाई को भी शून्‍य टैक्‍स के दायरे में ला सकते हैं.

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क्‍या है छूट का गणित
मान लीजिए किसी नौकरीपेशा व्‍यक्ति की सालाना कमाई 14.65 लाख रुपये है, जिसमें से आधा पैसा यानी 50 फीसदी राशि बेसिक सैलरी में जाती है, जबकि शेष 50 फीसदी अन्‍य मदों और अलाउंस के रूप में दी जाती है. इस तरह, उसकी 7,32,500 रुपये की राशि बेसिक सैलरी में जाएगी. इसी आधार पर आगे मिलने वाली छूट की गणना की जाएगी.

कहां मिलेगी इतनी छूट
सरकार 12 लाख रुपये के अतिरिक्‍त 75 हजार रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के रूप में टैक्‍स की छूट देती है. इसके अलावा कर्मचारी भविष्‍य निधि में नियोक्‍ता की ओर से किए गए बेसिक सैलरी के 12 फीसदी के बराबर अंशदान पर भी टैक्‍स छूट मिलती है, जो 87,900 रुपये होगा. इसके अलावा एनपीएस अकाउंट पर नियोक्‍ता की ओर से किए गए बेसिक सैलरी के 14 फीसदी के अंशदान यानी 1,02,550 रुपये पर भी टैक्‍स छूट मिल जाएगी. इनकम टैक्‍स की धारा 80सीसीडी(1) के तहत ईपीएस पर और 80सीसीडी(2) के तहत एनपीएस में अंशदान पर टैक्‍स छूट मिल जाती है.

कितनी हो जाएगी कुल टैक्‍स छूट
स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन, ईपीएस और एनपीएस में मिली कुल टैक्‍स छूट होगी 2,65,450 रुपये और इस रकम को 14.65 लाख रुपये में से घटा दिया जाए तो टैक्‍सेबल इनकम 11,99,550 रुपये होगी, जो 12 लाख रुपये से कम होगी और यह सरकार की ओर से जारी टैक्‍स छूट के 12 लाख के दायरे के अंदर आ जाएगी और यह पूरी कमाई टैक्‍स फ्री हो जाएगी.

कितना रुपया बचेगा टैक्‍स
अगर सरकार की ओर से इतनी टैक्‍स छूट नहीं जाती और ईपीएस व एनपीएस पर भी टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ नहीं दिया जाता तो 14.65 लाख रुपये की कमाई पर हजारों रुपये का टैक्‍स चुकाना पड़ता. नए रिजीम में 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्‍स (20 हजार रुपये), 8 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्‍स (40 हजार रुपये) 12 से 14.65 लाख की कमाई पर 15 फीसदी टैक्‍स लगेगा, इसमें 75 हजार रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन हटा दें तो 1.90 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्‍स यानी 28,500 रुपये लगेगा. इस तरह, कुल 88,500 रुपये के टैक्‍स की बचत होगी.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

February 04, 2025, 13:14 IST

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