ठाणे: 3 जुलाई 2001 को कलवा में सड़क पर एक महिला को रोककर चाकू की नोंक पर लूट लिया गया. आरोपियों ने महिला का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए. जिसके बाद इस घटना ने सभी को चौंका दिया था. बता दें कि इस मामले को लेकर कई सालों तक सुनवाई चली और अब इसको लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला सामने आया है…
18 साल चली सुनवाई, अब आया फैसला
इस मामले की सुनवाई 18 साल तक चली. अब 23 साल पुराने इस केस में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते आरोपी को बरी कर दिया. आरोपी की उम्र अब 43 साल है. घटना के वक्त वह केवल 20 साल का था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
बता दें कि ठाणे सत्र न्यायालय की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेमल एस. विठलानी ने 18 नवंबर को दिए गए आदेश में कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपी मोहम्मद साजिद इलियास शेख के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा. इसलिए उसे बरी किया जाता है.”
23 साल पहले क्या हुआ था?
बता दें कि 3 जुलाई 2001 को महिला घर लौट रही थी, जब बाइक पर सवार दो लोगों ने उसे रोका. एक ने चाकू दिखाकर धमकाया और उसका मंगलसूत्र छीन लिया. घटना के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों ने महिला की मदद की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकले.
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लूट की कीमत
महिला के मंगलसूत्र की कीमत उस समय लगभग 12 हजार रुपये थी. 2001 में 1 तोला सोने की कीमत लगभग 4 हजार रुपये थी, जिससे यह मंगलसूत्र करीब 3 तोला का था. पुलिस ने इस मामले में शेख समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें से दो को पिछले साल बरी कर दिया गया था, एक आरोपी की मौत हो चुकी है और अब शेख को भी बरी कर दिया गया है.
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FIRST PUBLISHED :
November 27, 2024, 14:40 IST