Last Updated:January 21, 2025, 13:13 IST
Budget 2025- एनपीएस को साल 2009 में आम लोगों के लिए खोला गया था. लेकिन, लोगों की इस रिटायरमेंट स्कीम में उतनी दिलचस्पी नहीं है, जितनी सरकार को उम्मीद थी. अब एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए बजट में कुछ प्रावधान...और पढ़ें
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी का आम बजट पेश करेंगी. लोगों का बजट से काफी उम्मीदें हैं. सरकार भी बजट में कुछ ऐसे ऐलान कर सकती है, जिससे सरकारी बचत योजनाओं में लोगों की रुचि बढे और उनमें ज्यादा निवेश हो. यूनियन बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है. इसका उद्देश्य आम जनता को एनपीएस में निवेश के लिए प्रेरित करना है. 2004 में पेश की गई इस पेंशन योजना को 2009 में आम जनता के लिए खोला गया था. हालांकि, इसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है, लेकिन अब तक आम लोगों की इसमें दिलचस्पी कम ही है.
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार NPS में टैक्स बेनेफिट्स को बढ़ाती है, तो इसमें निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है. फिलहाल, इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के तहत एनपीएस निवेशकों को अधिक लाभ मिलता है. सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो ₹50,000 डिडक्शन का अतिरिक्त लाभ है, वह केवल ओल्ड टैक्स रीजीम में ही मिलता है.
ये हो सकता है बदलाव
वित्त मंत्री एनपीएस को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इस स्कीम के टैक्स बेनेफिट्स को बढा सकती हैं. इसे ओल्ड रीजीम में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो ₹50,000 डिडक्शन मिल रहा है, उसे नई टैक्स रीजीम में भी लागू किया जा सकता है. साथ ही ओल्ड टैक्स रीजीम अपनाने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में एंप्लॉयर के योगदान की सीमा 14% कर सकती है. पिछले बजट में नई टैक्स रीजीम अपनाने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई थी.
NPS में टैक्स बेनेफिट्स
NPS के तहत निवेशकों को इस तरह से टैक्स लाभ मिलते हैं:
सेक्शन 80CCD(1): नौकरीपेशा लोग अपनी बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 10% तक NPS में निवेश कर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. इस सेक्शन के तहत अधिकतम ₹1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है.
सेक्शन 80CCD(2): एंप्लॉयर भी कर्मचारी के NPS खाते में बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 10% तक योगदान कर सकता है. सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सीमा 14% है.
80CCD(1B) : NPS में निवेश करने पर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 का अतिरिक्त डिडक्शन मिलता है. लेकिन यह लाभ केवल ओल्ड टैक्स रीजीम के तहत उपलब्ध है.
प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को मिला लाभ
पिछले साल के यूनियन बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में एंप्लॉयर के योगदान की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई थी. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रीजीम के तहत दिया गया है.
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New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
January 21, 2025, 13:13 IST