Railway Refund Rules: कन्फर्म ई-टिकट कैंसिल करने पर कितना कटता है चार्ज, जानें RAC टिकट के लिए नियम

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कन्फर्म या RAC टिकट के कैंसिलेशन के लिए कुछ चार्ज कटते हैं।- India TV Paisa Photo:FILE कन्फर्म या RAC टिकट के कैंसिलेशन के लिए कुछ चार्ज कटते हैं।

रेल से सफर के लिए ट्रेन में यात्री अपना रिजर्वेशन कराते हैं। इसके लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं। लेकिन कई बार कुछ खास वजहों से अलग-अलग परिस्थितियों में टिकट कैंसिल कराने की नौबत भी आ जाती है। ऐसे में रेलवे यात्रियों से कैंसिलेशन शुल्क वसूलता है, जो अलग-अलग होते हैं। आमतौर पर तो आप जानते हैं तो ऑनलाइन वेटिंग ट्रेन टिकट अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो वह खुद ही कैंसिल हो जाते हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट में इलेक्टॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कन्फर्म या RAC टिकट के कैंसिलेशन के लिए कुछ चार्ज कटते हैं जिसे पैसेंजर्स को चुकाने होते हैं। यह उनकी रिफंड राशि में से काट ली जाती है।

कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर कितना कटता है चार्ज

  • अगर टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले कैंसिल करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रति यात्री न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क फ्लैट दर पर काटा जाता है।
  • AC फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है तो फ्लैट 240 रुपये + GST काटे जाते हैं।
  • फर्स्ट क्लास/एसी 2 टियर का टिकट कैंसिल हो रहा है तो फ्लैट 200 रुपये + जीएसटी राशि काटी जाती है।
  • एसी चेयर कार/एसी 3टियर/एसी 3 इकॉनमी टिकट है तो फ्लैट 180 रुपये + जीएसटी राशि काटी जाती है।
  • स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर सिर्फ 120 रुपये कटेंगे।
  • सेकेंड क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये कटते हैं।

यह शर्त भी जान लें

अगर टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले तक कैंसिल करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो किराये का 25% न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज है और जीएसटी के अधीन, जो सभी एसी क्लास के लिए लागू है। आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इसी तरह, अगर टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटे पहले और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक कैंसिल किया जाता है, चाहे दूरी कितनी भी हो तो किराये का 50% न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। इसमें सभी एसी क्लास के लिए लागू जीएसटी भी शामिल है।

ये रहे ध्यान

अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया जाता है या टीडीआर ऑनलाइन फाइल नहीं किया जाता है, तो कन्फर्म आरक्षण वाले टिकट पर किराया वापसी स्वीकार्य नहीं होगी। आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, साथ ही अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट पहले तक टिकट रद्द नहीं किया जाता है या टीडीआर ऑनलाइन दाखिल नहीं किया जाता है तो आरएसी ई-टिकट पर किराया वापसी स्वीकार्य नहीं होगी।

RAC और वेटिंग टिकट के लिए क्या है नियम

अगर आपका ई-टिकट है तो ऐसे मामले में ऑनलाइन कैंसिलेशन किया जाएगा या ऑनलाइन टीडीआर नियमों के तहत तय समय सीमा के भीतर रिफंड हासिल करने के लिए फाइल किया जाना जरूरी है। जहां आरएसी टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिल करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वहां किराया वापसी क्लर्केज काटने के बाद की जाती है, अगर टिकट दूरी की परवाह किए बिना ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक कैंसिलेशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्लर्केज की बात करें तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक चाहे दूरी कितनी भी हो तो क्लर्केज शुल्क 60 रुपये प्रति यात्री प्लस जीएसटी काटी जाती है। यह सभी एसी क्लास के लिए लागू है।

तब नहीं मिलेगा कोई रिफंड

ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले आरएसी टिकट या वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। एक और बात जहां रिजर्वेशन चार्ट की आखिरी तैयारी तक किसी भी समय आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले टिकट धारक को कन्फर्म रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे टिकट को रिजर्व टिकट माना जाएगा और कैंसिलेशन शुल्क वैसे ही कटेगा जैसे कन्फर्म टिकटों के लिए कैंसिलेशन शुल्क देना होता है।

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