इंदिरा गांधी ने बदला था संविधान? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज, आएगा राजनीतिक भूचाल!
सुप्रीम कोर्ट आज एक बेहद अहम फैसला सुनाने जा रहा है. वह पूर्व पीएम दिवंगत इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान में किए एक अहम संशोधन पर फैसला सुनाएगा. विपक्ष द्वारा पीएम मोदी की सरकार पर संविधान बदलने के लगाए जा रहे आरोपों के बीच आज का फैसला बेहद अहम रहने वाला है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने की मांग की गई थी. इसी पर आज फैसला आएगा.
वर्ष 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए यह शब्द जोड़े गए थे. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान गलत तरीके से प्रस्तावना को बदला गया. समाजवाद जैसी किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता. याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था. बिना उस तारीख को बदले सीधे प्रस्तावना में बदलाव कर देना सही नहीं था.
FIRST PUBLISHED :
November 25, 2024, 06:31 IST