वडोदरा: बाजार में बिकने वाले सभी सामान पर सरकारी नियमों के अनुसार MRP (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) लिखा होता है. ग्राहक को उसी के हिसाब से भुगतान करना होता है,लेकिन अक्सर दुकानदार एक-दो रुपये ज्यादा ले लेते हैं या बदले में चॉकलेट थमा देते हैं. हालांकि, ग्राहकों को इस विषय में ज्यादा जानकारी न होने के कारण वे चुपचाप दुकानदार के पास अपने एक-दो रुपये छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कानूनी रूप से ग्राहक अपने पैसे वापस मांगने का अधिकार रखते हैं. अगर दुकानदार पैसे देने से मना करता है, तो ग्राहक उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है.
MRP से ज्यादा पैसे वसूलना अवैध
लोकल 18 से बात करते हुए वडोदरा के एडवोकेट विराज ठक्कर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, MRP से ज्यादा पैसे वसूलना अवैध है. हालांकि, रेस्टोरेंट या कैफे में MRP के साथ सर्विस चार्ज लिया जा सकता है. इसी तरह, अगर कोई ग्राहक 500 ग्राम का सामान खरीदता है, लेकिन वजन सिर्फ 450 ग्राम निकला, तो ग्राहक बाकी 50 ग्राम की मांग कर सकता है.
ग्राहक अधिकारों की अनदेखी
अक्सर ग्राहक कोर्ट के झंझट से बचने के लिए अपने अधिकार छोड़ देते हैं, लेकिन ग्राहक संरक्षण मंच (Consumer Protection Forum) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां ग्राहक को ब्याज सहित अपना पैसा वापस मिलता है.
दुकानदार के खिलाफ शिकायत कहां करें?
अगर दुकानदार किसी सामान के MRP से ज्यादा वसूलता है, तो यह “ग्राहक अधिकार संरक्षण” के तहत अपराध माना जाता है. इसे “भ्रामक भाषा के तहत अधिक वसूली” कहा जाता है.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अधिकार
ग्राहकों से जबरदस्ती ज्यादा पैसे वसूलना एक अपराध है. ग्राहक ऐसी किसी भी समस्या के लिए कंज्यूमर कोर्ट या जिला ग्राहक मंच में मुफ्त शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस एक्ट के तहत ग्राहक को सुरक्षा का अधिकार है और दोषी पाए जाने पर दुकानदार पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है.
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FIRST PUBLISHED :
November 28, 2024, 10:06 IST