Last Updated:January 23, 2025, 09:45 IST
Train Accident News- जलगांव ट्रेन हादसे की वजह चेन पुलिंग रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे बिना वजह चेन पुलिंग करने पर और सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है. मंत्रालय के अनुसार जुर्माने की राशि के ...और पढ़ें
नई दिल्ली. महाराष्ट्र के जलगांव में परांडा स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसे की वजह चेन पुलिंग रहा है. जिसके चलते करीब 12 लोगों की जान चली गयी. भारतीय रेलवे बिना वजह चेन पुलिंग करने पर और सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है. मंत्रालय के अनुसार जुर्माने की राशि के साथ सजा को भी बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मंथन शुरू हो गया है. रेल मंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस पर मुहर लग सकती है.
भारतीय रेलवे बिना वजह चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाता रहता है. सभी 17 जोनों में आरपीएफ को सख्त निर्देश हैं कि चेन पुलिंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए. क्योंकि चेन पुलिंग से ट्रेनों की पंच्युअलिटी प्रभावित होती है. इस वजह से रास्ते भर समय से चलने वाली ट्रेन गतंव्य पर देरी से पहुंचती है.
चेन पुलिंग पर अभी यह है नियम
चेन पुलिंग होने के बाद मौके पर आरपीएफ की टीम पहुंचती है. इसके बाद संबंधित कोच में चढ़कर चेन पुलिंग करने वाले यात्री के संबंध में पता लगाती है. पड़ने जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत 1000 रुपये जुर्माना या एक साल की सजा का प्रावधान है या फिर दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि पिछले दिनों भोपाल डिवीजन में आरपीएफ ने चेन पुलिस कर रोकने पर ( डिटेंशन) चार्ज 8000 रुपये प्रति मिनट का जुर्माना घोषित किया गया था. यानी जितने मिनट ट्रेन रुकेगी, उतने मिनट के हिसाब से चेन खींचने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा. यही वजह है कि रेलवे लगातार यात्रियों से अपील करता है कि बिना उचित एवं प्रर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें ,ऐसा करना अपराध है. इससे आपके साथी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
मंत्रालय में मंथन
मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार बिना वजह चेन पुलिंग करने पर और सख्ती बरतने की तैयारी है. इसमें जुर्माना और सजा दोनों बढ़ाए जा सकते हैं. इस पर मंथन शुरू हो चुका है. चूंकि अभी रेल मंत्री विदेश दौरे पर हैं. इसलिए फैसले पर मुहर उनके आने के बाद लगेगी.
Location :
Jalgaon,Maharashtra
First Published :
January 23, 2025, 09:41 IST