थाना
भागलपुर:- अब भागलपुर के एक पंचायत के युवा-युवतियों को प्रेम करना भारी पड़ सकता है. दरअसल बांका के शंभुगंज थाना क्षेत्र के एक पंचायत में प्रेमी जोड़ो को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया है और इस पर 1 लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है. दरअसल यह पूरा मामला बांका के शंभुगंज थाना क्षेत्र के चुटिया बिलारी पंचायत का है, जहां के सरपंच व उप सरपंच के द्वारा गांव के लिए कानून बनाई गई है, जिसमें अगर कोई भी प्रेमी जोड़ा पकड़ा जाता है, तो उसके परिजनों को 1 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही समाज के अनुकूल ही उसे दंडित भी किया जाएगा.
ऐसा क्या हुआ, जो लेना पड़ा यह फैसला
जब इसको लेकर चुटिया बिलारी पंचायत के उप सरपंच वजीह हुसैन से बात की गई, तो उन्होंने लोकल 18 को बताया कि दरअसल हम लोग यहां पर दो समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें मुस्लिम व हिंदू दोनों समुदाय के लोग पूरे बेलारी गांव में रहते हैं और सालों से दोनों प्रेम व सद्भाव के साथ रहते आ रहे हैं. लेकिन अब यहां के नए युवा-युवती इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं. दरअसल हाल ही में दो समुदाय के युवक-युवतियों ने भागकर शादी रचा ली, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल हो गया. नौबत ऐसी आ गई कि दोनों के बीच मारपीट तक की संभावना बन गई. सड़क जाम कर दिया गया. गांव के लोगों पर केस भी दर्ज हो गया.
ऐसे में पंचायत का माहौल पूरा बिगड़ता जा रहा था, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत कर और इस फैसले को लिया गया. उपसरपंच ने बताया कि इसमें समुदाय के ही लोगों को ऐसी गलती करने पर सिर्फ जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि अगर एक ही समुदाय के युवक-युवतियां भी पकड़े जाते हैं, तो भी दोनों के परिजनों को जुर्माना भरना होगा. हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहां का माहौल खराब हो और आपसी भाईचारा टूट जाए. इसलिए यह कठोर फैसला पंचायत में लिया गया है.
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पुलिस को भी दी गई जानकारी
उन्होंने Local 18 को आगे बताया कि शंभूगंज थाना के पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई और उसके समक्ष ही टीम का गठन भी किया जा रहा है. इस टीम का काम होगा कि ये प्रेमी जोड़ों के ऊपर पहरा देंगे. दरअसल ऐसी सब घटनाओं से पंचायत पूरी तरीके से बदनामी भी हो रही थी. गांव में भी पूरा घूम-घूमकर ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे समाज की बदनामी हो. ऐसे करने वालों के ऊपर 1 लाख का जुर्माना व दंडित भी किया जाएगा. पहरेदारी टीम का नाम इस्लाहुल मोमनीन रखा गया है. संभवत इस निर्णय के बाद ऐसी घटना नहीं देखने को मिलेगी.
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FIRST PUBLISHED :
October 7, 2024, 15:49 IST