फालतू पड़ी है तो यूज होनी चाहिए... पटौदी खानदान की प्रोपर्टी पर क्या बोले लोग?

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Agency:News18 Madhya Pradesh

Last Updated:January 24, 2025, 10:50 IST

Saif Ali Khan News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों पटौदी खानदान की 15000 करोड़ की संपत्ति को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है. ये सब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सैफ अली खान की इन जमीनों पर लगे स्टै हटाने के ...और पढ़ें

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भोपाल

भोपाल में पटौदी परिवार की 15000 करोड़ की जमीन खतरे में है.

Saif Ali Khan Property. देशभर में इन दिनों भोपाल की खूब चर्चा हो रही है. इसका कारण बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनके पटौदी परिवार की 15000 करोड़ की जमीन है, जो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के स्टै हटाने के बाद अब शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है. अभिनेता सैफ अली खान से जुड़ी इस खबर के बाद पटौदी खानदान की प्रॉपर्टी को लेकर कहा जा रहा है कि, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत अब केंद्र सरकार इनको अपने हाथों में ले सकती है. अब इस पूरे मामले को लेकर भोपाल क्या सोचता है, देखिए इस रिपोर्ट में…

‘बेकार पड़ी है तो सरकार संभाले’
तालाबों के शहर राजधानी भोपाल में Local18 की टीम पुराने भोपाल पहुंची, जहां सैफ अली खान के पटौदी परिवार की लगभग 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है. जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि आधा भोपाल ही पटौदी खानदान की जमीन पर बसा है. फिर चाहे वो भोपाल कलेक्टर कार्यालय हो या बड़ी बिल्डिंग्स. हालांकि, इसमें कितना सच है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है.

वहीं, एक ऑटो चालक से जब इस बारे में बात की गई. उन्होंने पटौदी परिवार की जमीन सरकार के अधिग्रहण को लेकर कहा कि यह पूरी जमीन बिल्कुल फालतू पड़ी है. इस जमीन को सरकार को उपयोग में ले लेना चाहिए.

क्या है शत्रु संपत्ति एक्ट?
इस मामले के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है? इसे क्यों लागू किया गया है? आसान शब्दों में आपको बात दें कि शत्रु संपत्ति में वही प्रॉपर्टी केंद्र अपने हाथों में ले सकता है, जिसका मालिक भारत छोड़ पाकिस्तान गया हो और वहां का नागरिक बन गया हो. ये कानून सिर्फ चीन और पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संपत्ति पर ही लागू होता है.

Location :

Bhopal,Madhya Pradesh

First Published :

January 24, 2025, 10:50 IST

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