Last Updated:February 05, 2025, 11:11 IST
Rajasthan Conversion Bill: विधेयक में पहली बार अपराध करने पर 1 से 10 साल तक की जेल और 15 हजार रुपए से अधिक जुर्माने का प्रावधान है.
हाइलाइट्स
- नए धर्मांतरण बिल के तहत धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से मंजूरी लेनी होगी.
- धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा.
जयपुरः राजस्थान विधानसभा में धर्म परिवर्तन बिल पेश करने के बाद से बवाल मचा हुआ है. एक तरफ जहां लोग इसके समर्थन में हैं तो वहीं दूसरी विपक्ष के साथ-साथ कुछ धर्म गुरु खिलाफ में हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार के बिल में कड़े कानूनों का जिक्र किया गया है. इस बिल में दिए गए प्रावधान के मुताबिक मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए भी कलेक्टर से मंजूरी लेनी होगी. आइए जानते हैं धर्म परिवर्तन बिल में क्या-क्या है प्रावधान…
- राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक के कानून का रूप लेने पर लव जिहाद जैसे मामलों में न्यायालय शादी को शून्य घोषित कर सकेगा.
- विधेयक में पहली बार अपराध करने पर 1 से 10 साल तक की जेल और 15 हजार रुपए से अधिक जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि इस बिल मे लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं लेकिन इस विधेयक में ‘लव जिहाद’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है.
- इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण कराता है, तो उसे दंडित किया जाएगा.
- विशेष रूप से लव जिहाद के मामलों में इसे गंभीर अपराध माना जाएगा.
- विधेयक में धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध बनाया गया है.
- इसके तहत आरोपी को कम से कम 1 साल की सजा, जो 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और 15,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
- यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित है, तो आरोपी को कम से कम 2 साल की सजा (जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है) और 25,000 रुपये का जुर्माना होगा.
- संगठित रूप से धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
- धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा.
- जबरन-प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल तक सजा, 15 हजार रुपए या अधिक जुर्माना.
- अनुसूचित जाति-जनजाति वाले व्यक्ति का विधि विरूद्ध धर्म बदलवाने पर 2 से 10 साल तक सजा, 25 हजार रुपए से अधिक जुर्माना.
- सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल तक सजा, 50 हजार रुपए से अधिक जुर्माना लगेगा.
First Published :
February 05, 2025, 11:11 IST