Agency:Local18
Last Updated:February 08, 2025, 15:05 IST
Disabled Pension Scheme: दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर ऐसा काम नहीं मिलता जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके. इस कारण से उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है. बुढ़ापे में वे और भी असहाय हो जाते हैं. इसलिए सरकार ने दिव...और पढ़ें
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दिव्यांगों को मासिक ₹1000 सहायता
हाइलाइट्स
- गुजरात सरकार दिव्यांगों को मासिक ₹1000 सहायता देगी.
- योजना के लिए 50% या अधिक मानसिक दिव्यांगता आवश्यक.
- आवेदन जिला समाज सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करें.
सूरत: गुजरात सरकार के समाज सुरक्षा विभाग (Department of Social Security) के अंतर्गत समाज के विशेष जरूरतमंद वर्गों जैसे अनाथ, निराश्रित बच्चे (Destitute Children), दिव्यांग, किन्नर, भिक्षुक और वृद्धों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें मानसिक दिव्यांगता (Mental retardation) वाले व्यक्तियों को मासिक आर्थिक सहायता (monthly fiscal aid) देने की योजना भी शामिल है. इस योजना के तहत हर महीने सहायता दी जाती है.
योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria to avail the scheme:):
– आवेदक की उम्र जन्म से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
– 50% या उससे अधिक मानसिक दिव्यांगता / ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर / सेरेब्रल पाल्सी की दिव्यांगता वाले व्यक्ति को लाभ मिल सकता है.
– राज्य सरकार द्वारा जारी दिव्यांग पहचान पत्र और दिव्यांगता का डॉक्टरी प्रमाणपत्र (medical certificate of disability) होना चाहिए.
दिव्यांग व्यक्ति को मिलने वाले लाभ:
– जन्म से 79 वर्ष तक के 50% या उससे अधिक मानसिक दिव्यांगता / ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर / सेरेब्रल पाल्सी की दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को मासिक ₹1000/- सहायता दी जाएगी.
– आवेदक को सहायता पोस्ट या बैंक खाते में सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी.
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
– दिव्यांग पहचान पत्र की प्रति
– दिव्यांगता की प्रतिशतता दर्शाने वाला डॉक्टरी प्रमाणपत्र की प्रति
– उम्र का प्रमाण (स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र)
– राशन कार्ड की प्रति
– आधार कार्ड की प्रति
– बैंक पासबुक की प्रति
– पासपोर्ट साइज फोटो (एक)
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आवेदन कैसे करें (how to apply)?
इस बारे में जिला समाज सुरक्षा अधिकारी लालजी पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन पत्र जिला समाज सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर पूरी जानकारी भरकर जिला समाज सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है. ऑनलाइन आवेदनों की जांच कर मंजूरी देने का अधिकार संबंधित जिला समाज सुरक्षा अधिकारी का है.
First Published :
February 08, 2025, 15:05 IST