Last Updated:February 07, 2025, 11:49 IST
MP 10th-12th Board Exams : इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए डीजे और लाउडस्पीकर पर कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो.
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कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए यह फैसला दिया है.
इंदौर: मध्य प्रदेश में आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इंदौर में बड़ा फैसला गया है. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने डीजे साउंड और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. ऐसा ध्वनि प्रदूषण और बच्चों को एग्जाम प्रिप्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए किया गया है. ऐसा ना करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने की बात भी कही गई है. कलेक्टर ने फैसला बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए धारा 163 के तहत नए निर्देश जारी किए हैं.
क्या हैं नए नियम?
-जुलूस या अन्य आयोजनों में मीडियम साइज के अधिकतम दो डीजे बॉक्स या लाउड स्पीकर की ही अनुमति होगी.
-डीजे बॉक्स और लाउडस्पीकर किराए पर देने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगी. अगर कोई व्यक्ति दो से अधिक डीजे बॉक्स किराए पर देता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से बैन रहेगा.
-किसी भी आयोजन में डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
कलेक्टर ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति तय सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजाता है, तो डीजे की जब्ती के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
यह फैसला छात्रों की परीक्षा की तैयारियों में हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है. कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, “बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. ऐसे में यह आवश्यक है कि वे बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें.”
Location :
Indore,Indore,Madhya Pradesh
First Published :
February 07, 2025, 11:47 IST
DM साहब का आदेश- बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब किया तो नप जाएंगे..