Income Tax: रुकिए, आपको अभी भी ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम चुननी चाहिए, ये है 4 वजहें

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Agency:आईएएनएस

Last Updated:February 06, 2025, 16:28 IST

Income Tax: बजट 2025 में हुए ऐलानों के बाद न्यू टैक्स रिजीम और भी आकर्षक हो गई है. हालांकि, लेकिन कुछ मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनने में ही समझदारी है.

 रुकिए, आपको अभी भी ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम चुननी चाहिए, ये है 4 वजहें

कुछ मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर

हाइलाइट्स

  • ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने में डिडक्शन का लाभ
  • HRA मिलने पर ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर
  • हाई इनकम वालों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम उपयुक्त

Income Tax: बजट 2025 में कई अहम ऐलान किए गए हैं. न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इससे मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम काफी आकर्षक हो गया है. वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 74 फीसदी टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना.

हाल ही में सीबीडीटी (CBDT) के चेयरपर्सन रवि अग्रवाल ने दावा किया कि नए बदलावों के कारण उम्मीद है कि अगले साल लगभग 90 फीसदी टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं. ऐसा दोनों टैक्स सिस्टम के बीच टैक्स दरों में अंतर बढ़ने के कारण अब कम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनेंगे.

ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनने की 4 वजहें- 

1. जब आप टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं
हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स दरें हैं, लेकिन आप ज्यादातर डिडक्शन और एग्जेम्प्शन का क्लेम करने का अधिकार खो सकते हैं. अगर आपने PPF, NPS और SSY जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में बड़ी रकम निवेश की है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलकर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

2. जब आपको HRA मिलता है
कुछ सैलरीड कर्मचारियों को हर महीने 1 लाख रुपये तक का बड़ा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है. ऐसे मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न दाखिल करना ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है.

3. जब आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं:
जब आपकी एनुअल इनकम 24 लाख रुपये से ज्यादा होती है और आप 30 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत भी समान टैक्स दर है. जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता है, सेविंग का अंतर कम हो जाता है. ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न दाखिल करना आपके लिए ज्यादा समझदारी भरा नहीं हो सकता.

4. कैलकुलेटर दिखाता है कम इनकम
अगर आप अभी भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए उपयुक्त है, तो यह सलाह दी जाती है कि आप इनकम टैक्स डिपाराटमेंट की वेबसाइट पर दिए गए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, जो दोनों रिजीम के तहत टैक्स कैलकुलेशन दिखाता है. इसे देख आप उस रिजीम को चुन सकते हैं जिसमें आपको कम टैक्स देना पड़े.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

February 06, 2025, 16:28 IST

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