'ऑपरेशन लोटस' की कहानी हुई बोगस तो फंसेगी AAP, जाना पड़ेगा 3 साल के लिए जेल

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Last Updated:February 07, 2025, 20:39 IST

Delhi chunav Result News: दिल्ली चुनाव में मतगणना शुरू होने से ठीक पहले 'ऑपरेशन लोटस' को लेकर बवाल मचा हुआ है. क्या दिल्ली पुलिस को सबूत नहीं देने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जाना पड़ सकता है जेल?

'ऑपरेशन लोटस' की कहानी हुई बोगस तो फंसेगी AAP, जाना पड़ेगा 3 साल के लिए जेल

भारतीय न्याय संहिता में अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजने का भी प्रावधान है.

हाइलाइट्स

  • AAP ने BJP पर 'ऑपरेशन लोटस' का आरोप लगाया.
  • दिल्ली पुलिस ने AAP नेताओं को सबूत देने का अल्टीमेटम दिया.
  • सबूत न देने पर AAP नेताओं पर गैरजमानती धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है.

नई दिल्ली. दिल्ली चुनाव में काउंटिंग शुरू होने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद-फऱोख्त करने का बड़ा आरोप लगाकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर ‘ऑपरेशन लोटस’ का आरोप लगाया है. इधर, बीजेपी ने भी ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं पर शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) भी एक्शन में आ गई है. एसीबी की टीम ‘आप’ नेताओं से पूछताछ शुरू कर दी है. एसीबी ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विनय मिश्रा सहित कई नेताओं को खरीद-फरोख्त के साक्ष्य देने का अल्टीमेटम तक दे दिया है. अगर आम आदमी पार्टी इसके साक्ष्य नहीं दे पाती है तो मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि कानून कहता है कि अफवाह फैलाने में तीन साल तक की जेल हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर कुमार कहते हैं, ‘देखिए सरकारी अधिकारी को गलत सूचना देने पर 3 साल तक जेल का प्रावधान है. हालांकि, यह सजा, अफवाह फैलाने के तरीके और उसकी गंभीरता पर निर्भर करती है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत किसी धर्म या जाति के बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है. आईपीसी की धारा 505 के तहत, किसी वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है. झूठी अफवाह फैलाने के अलावा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर भी कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.’

क्या आप नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी?
ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो अब सबूत देना ही पड़ेगा. दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोप का सबूत देने के लिए 24 घंटे का टाइम दिया है. एसीबी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सहित कई नेताओं को नोटिस देकर विधायकों के खरीद-फरोख्त के सबूत देने को कहा है. दिल्ली पुलिस के एक वरीय अधिकारी की मानें तो अगर आम आदमी पार्टी के नेता सबूत नहीं दे पाते हैं तो उन पर उल्टे ही गैरजमानती धारओं में मामला दर्ज हो सकता है. ऐसे में दिल्ली पुलिस इस मामले में कई नेताओं की गिरफ्तारी कर सकती है.

यमुना में जहर के बाद ऑपरेशन लोटस
यमुना में जहर वाले बयान पर पहले ही हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है. ऐसे में एक औऱ झूठ फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस भी अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं पर मामला दर्ज कर सकती है. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनके दर्जन भर नेताओं के मोबाइल पर 15 करोड़ रुपये देने का ऑफर आ रहा है कि वह जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लें. इस आरोप के बाद एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर उनसे सबूत मांगा.

उधर, आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एसीबी मुख्यालय में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया है. एसीबी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं. एसीबी ने पूछा है कि X प्लैटफॉर्म पर किसने पोस्ट जारी किया? किन-किन 16 आप उम्मीदवारों को रुपयों की पेशकश की गई? जिन लोगों ने पेशकश की उनके फोन नंबर पुलिस को क्यों नहीं दे रहे हैं? रुपयों के बारे में और क्या-क्या सबूत आपके पास है? अगर यह बात झूठ निकली तो क्यों ने ‘आप’ पर ऐक्शन लिया जाए?

First Published :

February 07, 2025, 20:39 IST

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