कम विवाद, आसान फाइलिंग, तेज निपटारा, नए टैक्स कानून क्या-क्या होगा नया?

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Last Updated:February 12, 2025, 18:18 IST

Income-tax Bill 2025 भारत में कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए पेश किया गया है. इसमें 819 धाराओं को घटाकर 536 धाराएं की गई हैं. नए बिल से करदाताओं को कम विवाद, आसान फाइलिंग और तेज निपटारा मिलेगा. डिजि...और पढ़ें

कम विवाद, आसान फाइलिंग, तेज निपटारा, नए टैक्स कानून क्या-क्या होगा नया?

नए इनकम टैक्स बिल में काफी कुछ नया है.

हाइलाइट्स

  • Income-tax Bill 2025 कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाएगा.
  • नए बिल में 819 धाराओं को घटाकर 536 धाराएं की गई हैं.
  • टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान और विवाद रहित बनाया जाएगा.

नई दिल्ली. भारत में आयकर कानून 1961 से लागू है, लेकिन हर साल इसमें बदलाव और संशोधन होते रहे हैं, जिससे यह काफी जटिल हो गया है. इस कानून के जरिए अलग-अलग उद्योगों और क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि करदाताओं और कंपनियों के लिए इसे समझना और अनुपालन (compliance) करना मुश्किल हो गया. अदालतों के कई फैसलों ने भी इसके अलग-अलग प्रावधानों की व्याख्या की, जिससे कर प्रशासन और जटिल हो गया.

अब सरकार ने Income-tax Bill 2025 पेश किया है, जो मौजूदा कानून के अधिकतर प्रावधानों को बनाए रखते हुए इसे सरल और स्पष्ट बनाने पर जोर देता है. इससे करदाताओं और सरकार दोनों को लाभ होगा, क्योंकि अस्पष्ट नियमों के कारण होने वाले विवाद कम होंगे और कर प्रणाली को लागू करना आसान होगा.

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पुरानी छूटों से राहत, आसान नियम
सरकार ने 2017-18 में कॉरपोरेट टैक्स दरों को कम किया था और साथ ही कई कटौतियों (deductions) को हटा दिया था. यह कदम इसलिए उठाया गया था ताकि बड़े कारोबारियों को मिलने वाली अतिरिक्त छूट खत्म हो और सभी के लिए समान कर व्यवस्था हो. अब नए आयकर बिल में भी पुरानी, अप्रासंगिक (redundant) छूटों को हटाने की योजना है, जिससे कर प्रणाली और पारदर्शी बनेगी.

टैक्स फाइलिंग होगी आसान
भारत में जटिल टैक्स कानूनों के कारण करदाताओं को नियम समझने और उनका पालन करने में कठिनाई होती है. इससे व्यवसायों की कंप्लायंस (compliance) लागत बढ़ती है और टैक्स अधिकारियों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है. नया बिल इन समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे टैक्स भरने की प्रक्रिया सुगम होगी और करदाताओं को कम परेशानी होगी.

विवाद कम होंगे, कानूनी प्रक्रिया आसान होगी
अभी तक अस्पष्ट प्रावधानों (ambiguous provisions) की वजह से कई बार करदाता और सरकार के बीच विवाद बढ़ जाते हैं, जिससे मुकदमेबाजी (litigation) बढ़ती है. नया आयकर बिल इस समस्या को हल करने के लिए स्पष्ट नियम और आसान शब्दों में प्रावधानों को पेश करेगा, जिससे विवादों की संभावना कम होगी और करदाताओं को अधिक स्थिर कर प्रणाली मिलेगी.

टैक्स प्रणाली होगी ज्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत
नया बिल पेचीदा छूटों और जटिल प्रोत्साहनों को हटाकर एक सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत कर ढांचा तैयार करेगा. इससे सभी करदाता बिना किसी विशेष छूट का फायदा उठाए अपना योगदान देंगे, जिससे देश की कर व्यवस्था मजबूत होगी और सरकार की दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता (long-term gross stability) बनी रहेगी.

वैश्विक कर प्रणाली के अनुरूप बदलाव
नए कर ढांचे को दुनियाभर में सफल कर मॉडलों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इससे भारत की टैक्स प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और भारत विदेशी निवेश (foreign investment) के लिए अधिक आकर्षक बन सकेगा.

बिजनेस और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
सरल और छूट-मुक्त कर व्यवस्था (exemption-free taxation system) से व्यापारियों को निर्णय लेने में आसानी होगी. इससे वे टैक्स प्लानिंग की बजाय अपने व्यापार विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. कम टैक्स दरों और स्पष्ट नियमों की वजह से व्यापारिक माहौल अधिक अनुकूल बनेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

डिजिटल टेक्नोलॉजी से टैक्स प्रक्रिया होगी स्मार्ट
नया आयकर बिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्क्रूटनी (scrutiny), डिजिटल फाइलिंग और अन्य वित्तीय सिस्टम से बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करेगा. इससे टैक्स प्रशासन तेज़ और पारदर्शी बनेगा, साथ ही टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी.

नया बिल: संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी
Income-tax Bill 2025 में कर कानून को 819 धाराओं (sections) से घटाकर 536 धाराओं में समेटा गया है. इसके अलावा, शब्दों की संख्या भी 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दी गई है, जिससे अनावश्यक जटिलताएं खत्म होंगी. सरकार ने इस बार नियमों को समझने में आसानी के लिए टेबल, उदाहरण और सूत्र (formula) भी जोड़े हैं, जिससे करदाताओं को इसे समझने और लागू करने में कोई परेशानी न हो.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

February 12, 2025, 18:18 IST

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