40 से 60% अनुदान किसानों को इन कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जा रहा है
Mathura: केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं. इन योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा रहा है ताकि वे कम पैसे में अधिक मुनाफा कमा सकें. उन्हें खेती के लिए जरूर सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके. राज्य सरकार की एक ऐसी ही योजना है, जो किसानों को यंत्र खरीद में सब्सिडी दे रही है. इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है और रजिस्ट्रेशन के बाद इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं, आइये जानते हैं.
रजिस्ट्रेशन की कीमत है अलग-अलग
मथुरा के कृषि अधिकारी अश्वनी कुमार से जब लोकल 18 की टीम ने कृषि यंत्रों को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है. इस योजना के तहत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय रजिस्ट्रेशन शुल्क मशीन के हिसाब से अलग-अलग होता है. इसी शुरुआत 1500 रुपये से होती है जो मशीन के मुताबिक बढ़ती जाती है. आपको जिस मशीन के लिए आवेदन करना है, उसके लिए तय कीमत चुकानी होगी. रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को दी गई तारीख के अनुसार, गठित कमेटी द्वारा यंत्र बांटे जाते हैं.
पहले आओ, पहले पाओ
उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ पूरी तरह ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की प्रणाली पर आधारित है. यानी जो किसान पहले आवेदन करेगा उसके यंत्र पाने के चांस ज्यादा रहेंगे. यहां कोई और नियम लागू नहीं है. अगर कोई किसान इस योजना से वंचित रह जाता है, तो वह रजिस्ट्रेशन कराकर यंत्र खरीद सकता है. किसान जो भी यंत्र खरीदना चाहता है, उस पर उसे सब्सिडी मिलती है. यंत्र के प्रकार के अनुसार सब्सिडी दी जा रही है. ये 40 से 60 फीसदी तक हो सकती है.
इस साइट पर करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अश्वनी कुमार ने यह भी जानकारी दी कि किसानों को रोटा वेटर, लेजर लैंड लिवलर के अलावा अन्य यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है. 40% से 60% अनुदान किसानों को इन कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जा रहा है. किसान agriculture.up.in पर जाक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. कृषि यंत्र के हिसाब से 1500 या उससे अधिक टोकन मनी किसान को काटनी होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है.
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FIRST PUBLISHED :
October 22, 2024, 14:09 IST