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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पति के ऊपर बालिग पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए BNS की धारा 376 के तहत दुष्कर्म या फिर धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध के अपराध के लिए केस नहीं चलाया जा सकता है। Live Law के मुताबिक, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कहा- "यह स्पष्ट है कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है, तो पति द्वारा पत्नी के साथ किसी भी संभोग या यौन कृत्य को ऐसी परिस्थितियों में दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति की अनुपस्थिति इसका महत्व खो देती है, इसलिए, इस कोर्ट का मानना है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत अपराध नहीं बनता है।"
क्या है पूरा मामला?
दरअसल कोर्ट में अपीलकर्ता मृतक-पीड़िता का पति है। Live Law के मुताबिक, अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ उसकी सहमति के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया था। पीड़िता ने दर्द की शिकायत की थी और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मौत से पहले पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बयान दिया था कि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के कारण वह बीमार हो गई थी। इसके बाद उसी दिन पीड़िता की मौत हो गई।