Agency:News18 Rajasthan
Last Updated:January 23, 2025, 17:38 IST
Mangala Animal Insurance Scheme: भीलवाड़ा जिले के पशुपालन विभाग के डॉ ए के सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तारीख फिर 22 से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है. बीमा राशि पशु की नस्...और पढ़ें
भीलवाड़ा. एक ग्रामीण वर्ग के व्यक्ति के लिए पशुधन उसके जीवन और आय का आधार होता है. हर पशुपालक अपने घर के पशुधन को परिवार का सदस्य की तरह मानते हैं और उनकी पूरी तरह देखरेख करते हैं. राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले के पशुपलाकों को खुश खबरी दी है. राजस्थान सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 22 से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है. सर्वर की धीमी गति के कारण कई पशुपालक आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया. इनका बीमा राज्य सरकार की सत्र 2024-25 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किया जाएगा. इससे हजारों पशुपालकों को फायदा होगा. बीमा अवधि में कोई पशु मर जाता है तो पशुपालक को नियमानुसार मुआवजा राशि मिलेगी. योजना के तहत एक पशुपालक बिना किसी प्रीमियम के अधिकतम दो दुधारू पशु (गाय या भैंस), 10 बकरी, 10 भेड़ और एक ऊंट का निःशुल्क बीमा करवा सकता है.
भीलवाड़ा जिले के पशुपालन विभाग के डॉ ए के सिंह ने कहा कि योजना में पात्रता के लिए गाय की उम्र 3 से 12 साल और भैंस की 4 से 12 साल के बीच होनी चाहिए. बीमा केवल उन्हीं पशुओं का किया जाएगा, जो पहले से किसी अन्य योजना में बीमित नहीं है. इस बीमा की वैलिडिटी करीब 1 साल की होगी.
मोबाइल एप से होगा रजिस्ट्रेशन
योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की ओर से ट्रस्ट मोड पर किया जा रहा है. जबकि पशुपालन नोडल विभाग है. पशुपालक मोबाइल एप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बीमा प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें एसएमएस के जरिए बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा.
इन लोगों को मिलेगी वरीयता
गोपालक क्रेडिट कार्ड और लखपति दीदी पशुपालक को वरीयता रहेगी. साथ ही एससी के लिए 16 और एसटी वर्ग के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया है. बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है. चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस ) 10 बकरी, 10 भेड़, एक उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा.
आवेदन में पशुओं की टैगिंग अनिवार्य
बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है. यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है, तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी. बीमा विभाग की ओर से 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान सम्बन्धित पशुपालक को किया जाएगा. पशुपालकों का चयन लॉटरी से होगा.
Location :
Bhilwara,Bhilwara,Rajasthan
First Published :
January 23, 2025, 17:38 IST
पशुपालकों के लिए खुशखबरी, मंगला पशु बीमा योजना की बढ़ाई गई डेट