Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:January 22, 2025, 10:14 IST
Mahakumbh Mela 2025: महाकुंभ मेला 2025 में एलपीजी सिलेंडरों की सुरक्षा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. सिलेंडरों की लीक जांच अनिवार्य होगी और मानक न होने पर उन्हें बदला जाएगा. मेला क्षेत्र में अधिकतम 1...और पढ़ें
हाइलाइट्स
- महाकुंभ 2025 में एलपीजी सिलेंडर की जांच अनिवार्य होगी
- मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किग्रा गैस भंडारण की अनुमति
- नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
प्रयागराज. महाकुंभ मेले के दौरान सेक्टर – 19 के गीता प्रेस में लगी आग के बाद से श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग ने एलपीजी सुरक्षा पर एक विशेष बैठक आयोजित की. इस बैठक में विभागीय अधिकारियों, एलपीजी वितरकों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया.
बैठक में एलपीजी रिसाव से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए. इन निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा. एलपीजी सिलेंडरों की लीक जांच तकनीकी सहायकों द्वारा की जाएगी. लीक मिलने पर सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाएगी. उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर की जांच की जाएगी. मानक के अनुसार न होने पर उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही इमरजेंसी से निपटने की तैयारी भी की गई है. मेला क्षेत्र में तेचिनकाल स्टाफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगी.
100 KG तक ही गैस का भण्डारण
इसके अलावा मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किग्रा गैस तक ही भंडारण की अनुमति होगी. हर आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेंडरों की बिक्री पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और अधिकारियों को मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. बैठक में यह तय किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी. बैठक में प्रमोद शर्मा, सीएफओ कुम्भ और सुनील कुमार, खाद्य एवं रसद अधिकारी मौजूद रहे.
Location :
Allahabad,Uttar Pradesh
First Published :
January 22, 2025, 10:14 IST
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