सीतामढ़ी के डीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई, आर्थिक दंड के साथ कार्रवाई की अनुशंसा

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Agency:News18 Bihar

Last Updated:January 21, 2025, 16:01 IST

Sitamarhi Education Department News: सीतामढ़ी में शिक्षक नियोजन के कार्यो में धांधली बरती गई है. रिक्त पदों से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का नियाेजन करने के साथ वेतन भी भुगतान किया जा रहा है. इसको लेकर जिला शिक्षक ...और पढ़ें

सीतामढ़ी के डीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई, आर्थिक दंड के साथ कार्रवाई की अनुशंसा

प्रतीकात्मक तस्वीर 

सीतामढ़ी. बिहार के सीतामढ़ी से शिक्षा विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है. जिला अपीलीय प्राधिकार ने शिक्षक किरण कुमारी व रामईश्वर कुमार के मामले में सुनवाई करते हुए डीईओ प्रमोद कुमार साहू और डीपीओ सुभाष कुमार के विरुद्ध 25-25 हजार का अर्थदंड निर्धारित किया है. वहीं रिक्ति के विरुद्ध 214 अधिक अभ्यर्थियों का शिक्षक के पद पर नियोजन करने एवं वेतन भुगतान किए जाने के मामले में डीपीओ सुभाष कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग से की है.

बता दें कि रोस्टर में गड़बड़ी कर वर्ष 2019-20 में 314 शिक्षकों की बहाली की गई थी. इस मामले में कई पूर्व के कई अधिकारियों व कर्मियों की संलिप्ता की बात कही जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों को हर महीने वेतन दिया जा रहा है.

निर्धारित सीटों से अधिक की बहाली का है मामला

स्थानीय अधिकारियों को इस बारे में पता है, लेकिन वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इस मामले में जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकार ने भी डीईओ व डीपीओ की संलिप्तता की ओर इशारा किया है. इसको लेकर सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड अंतर्गत गोरहारी गांव के निवासी मोहम्मद एजाज अहमद ने शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में वाद संख्या 65/23 दायर की. उन्होंने शिकायत की कि निर्धारित सीटों से 314 अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. इस मामले में डीईओ व डीपीओ समेत चार अधिकारी आरोपी है. अहमद ने दायर वाद में बताया कि तत्कालीन डीईओ ने तीन सदस्यीय टीम से जांच कराई थी. इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि 2019 में शिक्षक नियोजन के लिए जो रोस्टर जारी हुआ था, उसमें तय कोटे से अधिक पदों का बंटवारा किया गया है.

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

इस वाद की सुनवाई कर शिक्षक अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद ने कहा है कि वे 30 अगस्त 2024 को डीपीओ और डीईओ से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी. 6 सितंबर 2024 को सुनवाई की तारीख तय की गई. डीपीओ ने समय मांगा और फिर 28 सितंबर और 10 अक्टूबर 2024 को सुनवाई हुई, लेकिन डीपीओ ने कोई जवाब नहीं दिया. 27 दिसंबर 2024 को प्राधिकार ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न विषयों के निर्धारित कोटे से 314 पद अधिक वितरित कर नियोजन की कार्रवाई की गई. प्राधिकार ने यह भी कहा कि हर महीने वेतन के रूप में करोड़ों रुपये देकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इस मामले को लेकर प्राधिकार के पीठासीन अधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभाग से अनुशंसा की है.

रोस्टर निर्माण में अनियमितता का आरोप

बता दें कि अभिमन्यु कुमार सिंह ने पिछड़े वर्गो के लिए बिहार राज्य आयोग पटना में वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन के लिए सामान्य शिक्षकों के पदों पर की गई नियुक्तियों में रोस्टर निर्माण में की गई अनियमितता का आरोप लगाया था.  जिसमें 2019-20 में रोस्टर निर्माण में बैक लॉग पदों का समायोजन नहीं करने की शिकायत की. पिछड़ा वर्ग आयोग में दायर परिवाद की जांच के लिए आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा. सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग ने डीईओ को लिखा. डीईओ द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित की गई. कमेटी जांच में बताया कि वर्ष 2019-20 में रोस्टर संधारण में आरक्षित कोटि में कम एवं अनारक्षित कोठी में अधिक पदों का वितरण हुआ है. पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग बिहार पटना द्वारा जांच के क्रम में वर्ष 2012, 2015 एवं 2019-20 के रोस्टर में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कर कर उसके तत्काल सुधार करते हुए शेष रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार सामंजन किए जाने की अनुशंसा की गई है.

विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर होगी कार्रवाई

पिछड़ा आयोग द्वारा आदेश में बताया गया कि अधिकारियों द्वारा मामले में बार-बार संज्ञान नहीं लेने के कारण वर्ष 2012 से 2019 तक में कार्यरत डीईओ, डीपीओ स्थापना एवं रोस्टर निर्माण में संलिप्त अन्य संबंधित को चिह्नित कर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इस संबंध में पूछे जाने पर वर्तमान डीईओ प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि रोस्टर में गड़बड़ी कर बहाली का मामला मेरे कार्यकाल के पूर्व का है तथा बहाली नियोजन इकाई द्वारा की गयी थी. उन्होंने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश के अनुसार विभाग को लिखा गया है. निर्देश प्राप्त होते ही मामले में कार्रवाई की जायेगी. रोस्टर से अधिक बहाल किए गये शिक्षकों को हटाने के ममाले में फिलहाल आयोग व विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है.

Location :

Sitamarhi,Bihar

First Published :

January 21, 2025, 16:01 IST

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