पीएम मोदी की अगुआई वाली सरकार ने 2019 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तीन तलाक खत्म कर दिया था। संविधान में संसोधन के जरिए इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस पहल का उद्देश्य महिला अधिकारों की रक्षा करना और महिलाओं को शोषण से बचाना था। हालांकि, तीन तलाक खत्म होने के छह साल बाद भी इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है। यहां मुस्लिम पति ने तीन बार तलाक बोलकर फोन पर ही रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद दूसरी शादी भी कर ली। जब पत्नी को दूसरी शादी के बारे में पता चला तो उसने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है।
प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक शख्स के खिलाफ फोन पर अपनी पत्नी को 'तीन तलाक' देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कानूनी तौर पर हुए संशोधन के बाद ऐसा करना अपराध है।
पिछले साल दिया था तलाक
पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया है, कि पिछले साल जून के महीने में फोन पर उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म किया था। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के भाई और उसकी पत्नी को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता के मुंबई स्थित निवास स्थान पर अपने पति के साथ रहती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद हो गया और पति गांव चला गया। लड़की के परिवार वालों ने समझाया तो वापस आया।
मुस्लिम मैरिज एक्ट 2019 के तहत मामला दर्ज
जब महिला ने अपनी पहली संतान एक बेटी को जन्म दिया तो पति-पत्नी का रिश्ता एक बार फिर खराब हो गया। इसके बाद आए दिन उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था। इसी बीच साल 2023 में उन्हें दूसरी बेटी पैदा हुई, जिसके बाद आरोपी शाहबाज के भाई और भाभी ने उसे दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया। पति ने 12 जून 2024 को फोन के माध्यम से पीड़ित महिला को तलाक दिया। महिला ने बताया कि जब उसके पिता शाहबाज से मिलने के लिए उसके घर गए तो उन्हें पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 2019 (4) और BNS के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।