कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाते हुए या पान मसाला चबाते हुए थूकने की आदत रखने वालों के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं, क्योंकि आगामी बजट विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए भारी जुर्माना का प्रावधान होगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में पश्चिम बंगाल कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। राज्य कैबिनेट के एक सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, तंबाकू चबाने, पान के बचे हुए हिस्से या पान मसाला चबाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर दुख व्यक्त किया है।
सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट मीटिंग में कही ये बात
एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने गुटखा और पान खाकर दीवारों और पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों की निंदा की और कहा कि इस तरह की थूकने की प्रवृत्ति अक्सर नई पेंट की गई दीवारों या फुटपाथों पर होती है, जो राज्य सरकार के सौंदर्यीकरण प्रयासों में बाधा बन रही है।
जुर्माने का राशि अभी तय नहीं
सीएम के इस बयान के बाद इस तरह के अपराधों के लिए भारी वित्तीय दंड के प्रावधानों के साथ विधेयक को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हालांकि जुर्माने की सही मात्रा अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि संभावना है कि हर बार ऐसे किसी भी अपराध के लिए 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाए।
अभी तक 200 रुपये है जुर्माने का प्रावधान
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थान पर थूकने की रोकथाम अधिनियम, 2003 नामक एक अधिनियम पहले से ही लागू है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए अधिकतम जुर्माना 200 रुपये तय किया गया है। हालांकि अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि जुर्माना राशि बहुत कम है। शायद, इसीलिए नए विधेयक में जुर्माने की राशि में कम से कम पांच गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।
10 फरवरी से शुरू हो रहा है सदन का बजट सत्र
बता दें कि इस साल राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी को शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग की प्रभारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य 12 फरवरी को राज्य का बजट प्रस्ताव पेश करेंगी।