पत्नी के पास प्यार से आया पति, करने लगा बड़ी-बड़ी डिमांड, पूरी न होने पर उजड़ा..

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Last Updated:February 06, 2025, 17:24 IST

Crime News: बरेली से एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां पति और सास-ससुर ने चंद पैसों की लालच में महिला की गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी थी. हालांकि, इस मामले में अब बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला...और पढ़ें

पत्नी के पास प्यार से आया पति, करने लगा बड़ी-बड़ी डिमांड, पूरी न होने पर उजड़ा..

सास-ससुर और पति को फांसी की सजा.

हाइलाइट्स

  • फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई.
  • दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या की गई.

बरेली (रामविलास सक्सेना) : माता-पिता अपनी बेटियों को नाजों से पालते हैं. उन्हें क्या पता होता है कि वह जिस बेटी को नाजों से पाल रहे हैं उसके साथ एक दिन उसका ही पति खौफनाक वारदात कर देगा. जी हां, बरेली से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पति और सास-ससुर ने चंद पैसों की लालच में महिला की बांके से गला काटकर हत्या कर दी थी. हालांकि, इस मामले में अब बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. आइए बताते हैं पूरा मामला…

यह है अदालत का फैसला
दहेज के खातिर महिला की बांके से गला काटकर हत्या के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने थाना नवाबगंज के गांव जयनगर निवासी पति मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन उर्फ हमसीरन को दोषी करार दिया है. गुरुवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया. अदालत ने पति और सास-ससुर को फांसी की सजा सुनाई है. इसके अलावा. तीनों पर 1 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामलें में अदालत ने 4 फरवरी को तीनों को दोषी करार दिया था.

भाई पहुंचा था थाने
सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव एवं सौरभ तिवारी ने बताया कि देवरनियां रिछा वार्ड-8 मोहल्ला गौंटिया निवासी मुसब्बर अली ने थाना नवाबगंज में तहरीर दी थी. उन्होंने अपनी बहन फराह की शादी लगभग दो साल पहले मकसद अली के साथ की थी. शादी के बाद से मकसद अली और ससुराल वाले दहेज में बुलेट बाइक और सोने के जेवरात की मांग कर प्रताड़ित करते थे.

पिछले साल की थी हत्या 
1 मई 2024 की शाम 4 बजे फराह को मकसद अली ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बांके से गला काटकर हत्या कर दी है. पुलिस ने उत्पीड़न, दहेज हत्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पति, सास-ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था. शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने विवेचक सीओ हर्ष मोदी समेत आठ गवाह पेश किए थे. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि फराह की गर्दन शरीर से आधी से ज्यादा काटकर हत्या की गई. महिला को जानवरों से भी बुरी तरह काटा गया. बांके यानी गड़ासे से उसकी गर्दन काटकर जान ले ली गई.

Location :

Bareilly,Bareilly,Uttar Pradesh

First Published :

February 06, 2025, 17:24 IST

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