बजट में मुसलमानों को क्या मिला? खुश हो गए ये मौलाना, जानें क्यों कर रहे तारीफ

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Agency:आईएएनएस

Last Updated:February 01, 2025, 17:58 IST

Muslims connected Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2025-26 पेश किया. इसमें नौकरीपेशा मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. वहीं बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस आम ...और पढ़ें

बजट में मुसलमानों को क्या मिला? खुश हो गए ये मौलाना, जानें क्यों कर रहे तारीफ

बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आम बजट का स्वागत किया है. (PTI फोटो)

बरेली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया. बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आम बजट का स्वागत किया है. उनका कहना है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वीडियो बयान में कहा कि केंद्र सरकार का बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है. बजट में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, समाज और आर्थिक मामलों पर काफी ध्यान दिया गया है. तालीम में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘इस बजट में छात्रों की फीस के लिए स्कॉलरशिप का खास ध्यान रखा गया है. पिछले साल के बजट से इस साल के बजट में लगभग 574 करोड़ रुपये ज्यादा पेश किए गए हैं. इसलिए हमें खुशी है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान दिया. हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों पर ध्यान देते हुए संसद में एक अच्छा बजट पेश किया है. इस बजट का हम स्वागत करते हैं.’

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है. साल 2023-24 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 2,608.93 करोड़ रुपए आवंटित गए थे, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,183.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इस बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा. वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी.

इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी.

Location :

Bareilly,Bareilly,Uttar Pradesh

First Published :

February 01, 2025, 17:58 IST

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