Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:February 02, 2025, 09:08 IST
Moradabad Newss: सबमर्सिबल पंप लगाकर ज़मीन से पानी निकालकर इस्तेमाल करने से पहले अगर नहीं ली ज़िला प्रशासन से एनओसी तो जेल जाने से लेकर लाखों रुपए जुर्माना भरने तक के लिएं रहें तैयार. मुरादाबाद के ज़िला अधिकारी...और पढ़ें
हाइलाइट्स
- सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले एनओसी लेना अनिवार्य है.
- बिना एनओसी के पंप लगाने पर जेल और जुर्माना हो सकता है.
- निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण कर एनओसी प्राप्त करें.
पीयूष शर्मा/मुरादाबाद :अगर आप सबमर्सिबल पंप लगाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए प्रशासन से एनओसी जरूर ले लें. अगर आपने एनसीओसी लिए बगैर ही सबमर्सिबल पंप लगा दिया तो आपको जेल हो सकती है और लाखों का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. मुरादाबाद के ज़िला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने साफ़ कहा है कि सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की साईट पर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा.
नहीं ली एनओसी तो जेल जाने की आ जाएगी नौबत
बिना एनओसी सबमर्सिबल पंप लगाकर ज़मीन से पानी खींचकर प्रयोग करने पर दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. जिलाधिकारी एवं जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष अनुज सिंह ने बैठक के बाद बताया कि सभी छोटी बड़ी फैक्ट्री, होटलों, लॉज, आवासीय कॉलोनी, निजी अस्पताल, मॉल, वॉटर पार्क पानी का सबमर्सिबल पंप लगाकर इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के कारोबारियों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकरण कर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है. इस मामले में अधिक जानकारी के लिएं अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विकासखंड विभाग से लोग संपर्क कर सकते हैं. बिना एनओसी लिए पानी का इस्तेमाल करने के आरोप में दोषी पाए गए व्यक्ति या समूह संस्था को पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या 6 माह से एक वर्ष तक की कारावास हो सकती है.
Location :
Moradabad,Uttar Pradesh
First Published :
February 02, 2025, 09:08 IST
सबमर्सिबल पंप लगाने वाले जरूर कर लें ये काम, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा