Last Updated:February 06, 2025, 12:57 IST
Madhya Pradesh News : आरटीआई अधिनियम के प्रावधान कहते हैं कि हर नागरिक को सूचना के अधिकार का राइट है. यदि किसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की जाती है, तो उसी विभाग में अधिनियम के तहत अ...और पढ़ें
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MP में आरटीआई अपीलों के लंबित मामलों में 5 साल का इंतजार..
भोपाल : मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई अधिनियम में लोगों को सूचनाएं नहीं मिल रही हैं? जी हां, आपने सही सुना. अगर आप मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग (SIC) के समक्ष अपील दायर करते हैं, जो राज्य में अधिनियम के तहत सुप्रीम अथॉरिटी है.. तो यह संभव है कि पांच साल के बाद आपकी अपील पर सुनवाई हो पाए. आप जानकर हैरान भी होंगे कि एसआईसी के पास 18,000 से अधिक अपील तक लंबित पड़ी हैं. इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हालात क्या होंगे..
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त समेत सिर्फ चार सूचना आयुक्त (1+3) हैं, जबकि स्वीकृत पदों में 11 (1+10) हैं, जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्त हैं. पिछले साल मार्च में ये सभी पोस्ट खाली हो गई थी. इसके बाद वे कई महीनों तक खाली रहे और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही पिछले साल सितंबर में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जबकि 16,226 अपीलें पहले से ही लंबित थीं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि तबसे हर महीने औसतन 600 अपीलें एसआईसी को मिल रही हैं, लेकिन आयोग की तरफ से एक महीने में सिर्फ करीब 300 अपीलों का ही निपटारा किया जा सका है. उदाहरण के तौर पर पिछले साल अक्टूबर में नए सीआईसी विजय यादव (सेवानिवृत्त विशेष महानिदेशक) और सूचना आयुक्त वंदना गांधी (सामाजिक कार्यकर्ता), उमाशंकर पचोरी (शिक्षाविद) और ओंकार नाथ (रिटायर जज) की नियुक्ति के एक महीने बाद कुल 490 अपीलें आईं और 166 का ही निपटारा किया जा सका.
वहीं, पिछले साल नवंबर में कुल 840 अपीलें एसआईसी के पास आईं और उनमें से केवल 256 का निपटारा हो पाया. वहीं, पिछले साल दिसंबर में कुल 637 अपीलें प्राप्त हुईं और 272 का निपटारा किया गया. इससे महीने के आखिर में 17,556 अपीलों का बैकलॉग रह गया. दिसंबर के आखिर तक तो अपीलों का कुल बैकलॉग 17,556 था. यह अब बढ़कर लगभग 18,000 तक पहुंच गया है. इस दर से अगर राज्य सूचना आयोग के सामने कोई भी अपील दायर की जाती है, तो अपील की सुनवाई की बारी कम से कम 60 महीने यानि 5 साल बाद आएगी.
एसआईसी के सामने लंबित कुल अपीलों में से 16 तो साल 2020 से लंबित हैं. 643 अपील 2021 से लंबित हैं. 5,736 अपील 2022 से लंबित हैं. 5,958 अपील 2023 से तो 5,800 अपील 2024 से लंबित पड़ी हैं.
जबकि अधिनियम के प्रावधान कहते हैं कि हर नागरिक को सूचना के अधिकार का राइट है. यदि किसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की जाती है, तो उसी विभाग में अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के सामने पहली अपील की जाती है. अगर यह प्राधिकारी भी जानकारी देने में विफल रहता है या जानकारी देने से इनकार करता है, तो राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की जाती है.
Location :
Bhopal,Bhopal,Madhya Pradesh
First Published :
February 06, 2025, 12:57 IST